NEDvsNEP: नीदरलैंड-नेपाल T20I मैच में पार हुईं रोमांच की सारी हदें, हुए 3 सुपर ओवर; बना विश्व रिकॉर्ड Bihar Crime News: प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली, फिर आयरन से दागा, बिहार में हैवान पति ने पत्नी को दी तालिबानी सजा Bihar Crime News: प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली, फिर आयरन से दागा, बिहार में हैवान पति ने पत्नी को दी तालिबानी सजा Bihar News: BJP विधायक की पत्नी ऐश्वर्या राज ने जीता मिसेज बिहार 2025 का खिलाब, बाहुबली सुनील पांडेय की हैं बहू Bihar News: BJP विधायक की पत्नी ऐश्वर्या राज ने जीता मिसेज बिहार 2025 का खिलाब, बाहुबली सुनील पांडेय की हैं बहू Bihar News: बिहार की इन पांच नदियों का होगा अध्ययन, रिपोर्ट के आधार पर होगी बालू की निकासी, जानें.... Bihar News: इन 3 जिलों से मुजफ्फरपुर की यात्रा होगी और शानदार, 4 लेन सड़क बनेगी अब 6 लेन Bihar News: बिहार में तो हद हो गई, टूट गई थी महिला की हाथ की हड्डी; डॉक्टर ने पैर में चढ़ा दिया प्लास्टर Bihar News: बिहार में तो हद हो गई, टूट गई थी महिला की हाथ की हड्डी; डॉक्टर ने पैर में चढ़ा दिया प्लास्टर Bihar Crime News: प्रेस की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 2 धराए
25-Apr-2024 11:08 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पटना के डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के टाइम में बदलाव किया है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब विद्यालय का समय 10:30 बजे से संध्या 4:00 बजे तक स्कूलों में कक्षाएं आयोजित नहीं की जायेंगी। मतलब सभी प्राइवेट स्कूलों में भी 10:30 से पहले बच्चों को छुट्टी देनी होगी।
पटना के जिलाधिकारी ने जिले में भीषण गर्मी और लू की चपेट को देखते हुए पटना के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को फ्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केदो में दसवीं कक्षा तक की सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि 10:30 से 4:00 बजे तक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी का यह मानना है कि यह निर्देश 26 अप्रैल से प्रभाव से जारी हो जाएगा जो 30 अप्रैल तक रहेगा। पटना के जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने पटना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना के सभी विद्यालयों पर यह कानून लागू करने का निर्देश जारी किया है।
डीएम ने अपने लेटर में लिखा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना जिला में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं, शीर्षत कपिल अशोक, मा०प्र०से० जिला दण्डाधिकारी, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयो (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में 10वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिये शैक्षिणक गतिविधियां पूर्वाहन् 10.30 बजे से संध्या-04.00 बजे तक एवं वर्ग-11 से 12 की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 11.30 बजे रो अपराह्न 04.00 बजे तक प्रतिबंध लगाता हूँ।
विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उपर उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को तदनुसार पुनर्निर्धारित करेंगे। उपरोक्त नये समय के अनुसार आदेश ज्ञापांक 4460 दिनांक 18.04.2024 को संशोधित किया जाता है। संशोधित आदेश दिनांक-26.04.2024 से लागू होगा एवं दिनांक-30.04.2024 तक प्रभावी रहेगा।यह आदेश दिनांक-25.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।
आपको बताते चलें कि, राजधानी पटना सहित कई जिलों में हीट वेव ने स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है। भीषण गर्मी और तपिश का प्रभाव छोटे-छोटे बच्चों पर खास देखने को मिल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने राजधानी पटना के सभी विद्यालयों पर दोपहर के समय में विद्यालय संचालक पर रोक लगा दी है। यह भी कड़ा निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की जा सकती है।