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पटना के रेड जोन में भारी छूट, डीएम ने 20 तरह की दुकानों को खोलने का दिया निर्देश

पटना के रेड जोन में भारी छूट, डीएम ने 20 तरह की दुकानों को खोलने का दिया निर्देश

22-May-2020 10:27 PM

PATNA : कोरोना संकट की महामारी के बीच पटना के डीएम कुमार रवि ने रेड जोन में भी कई दुकानों को खोलने का बड़ा निर्णय लिया है. पटना जिलाधिकारी की ओर से जिले में दुकानों और प्रतिष्ठानों को छह श्रेणियों में बांटते हुए खोलने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किये गए हैं. इन सभी छ: श्रेणियों में पटना के रेड जोन इलाके को भी शामिल किया गया है.


पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा कि सभी प्रखंड  मुख्यालय ( रेड जोन) में अवस्थित दुकानों का संचालन किया जायेगा. गृह विभाग की ओर से पटना के प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में घोषित किये गए हैं. अब रेड जोन में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत दी गई है. जिलाधिकारी के मुताबिक किराना दुकान दुकान से लेकर मीट और मछली की दुकानें रोज खोली जाएंगी.


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पटना जिलाधिकारी ने जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है. जो नीचे दी हुई है. कई दुकानों को रोज और कई दुकानों को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खोलने की अनुमति दी गई है. जिसके बारे में विस्तृत जानकारी लिस्ट के माध्यम से नीचे लिखी हुई है. 



सप्ताह में रोज यानी कि प्रतिदिन खुलनेवाले प्रतिष्ठानों और दुकानों की सूची-


1. किराना दुकान

2. डेयरी या मिल्क बूथ

3. मेडिकल या दवा की दुकान

4. ई-कॉमर्स सेवा

5. फल सब्जी मंडी

6. पशु चारा की दुकान

6. ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या गैरेज और सर्विसिंग सेंटर

7. सभी अस्पताल

8. होम डिलीवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि से)

9. अनाज मंडी

10. कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान

11. मीट और मछली की दुकान

12. अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं



सप्ताह में सिर्फ तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों की लिस्ट - 


1. इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा ,कुलर, एयर कंडीशनर (विक्रय और मरम्मत)

2. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स -यथा मोबाइल, लैपटॉप ,कंप्यूटर, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय और मरम्मत)

3. ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स,Lubricant (मोटर वाहन /मोटरसाइकिल/ स्कूटर मरम्मत सहित)

4. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक ,ईंट

5. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा प्लास्टिक पाइप ,हार्डवेयर ,सैनिटरी फिटिंग, लोहा ,पेंट ,शटरिंग सामग्री 

6. ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें

7. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान

8. प्रदूषण जांच केंद्र


डीएम की ओर से इन शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है -


1. सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने आवासीय क्षेत्र के निकट है दुकानों से ही खरीदारी करेंगे।


2. दुकानों कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


3. दुकानों कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन सैनिटाइजर वहां के कर्मियों/ आगंतुकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेंगे।


4. दुकान कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।


5. सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।