ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: आईसक्रीम का लालच देकर मासूम से यौन शोषण, आरोपी की तलाश में पुलिस vaishno devi yatra : वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 31 लोगों की मौत Sarkari Naukri: बिना इंटरव्यू सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बिहार में 1000+ पदों पर हो रही भर्ती Indian Railway: DDU-पटना रूट पर तीसरी-चौथी लाइन निर्माण, समय पर पहुंचेगी स्पेशल ट्रेनें Patna News: कैसे बदल रहा है पटना का रियल एस्टेट बाजार? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जान लें ये बातें Bihar News: पटना को ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए मिलेगी मुक्ति, इन चीजों के निर्माण के बाद बदल जाएगी शहर की सूरत Bihar Teacher News: शिक्षक नहीं पहन सकेंगे जींस और टी-शर्ट, ड्रेस कोड और आई कार्ड के बिना स्कूल में नो एंट्री Trump Tariff: अमेरिका को बिहार से 250 करोड़ रुपये का निर्यात खतरे में, नए शुल्क से प्रभावित होगा व्यापार Bihar Weather: आज बिहार के दर्जन भर जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी Bihar News: बिना शादी किए पत्नी के नाम पर उठा लोन, 70 ग्रामीणों को मिला तीन-तीन लाख का नोटिस; अब बैंक करेगा वसूली

पटना के कदमकुआं स्थित नेत्रहीन स्कूल का निरीक्षण करेंगे रजिस्ट्रार जनरल, कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

पटना के कदमकुआं स्थित नेत्रहीन स्कूल का निरीक्षण करेंगे रजिस्ट्रार जनरल, कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

20-Feb-2023 05:32 PM

By First Bihar

PATNA: पटना के कदमकुआं स्थित नेत्रहीन स्कूल का निरीक्षण अब पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल करेंगे। निरीक्षण के बाद वे कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। 


राज्य के नि:शक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश जीएस सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को स्कूल का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा था कि इन शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया क्या थी।


वही राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। जबकि आयोग की तरफ से बताया गया था कि 2018 के बाद ऐसा कोई प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया था। पटना के कदमकुंआ स्थित नेत्रहीन विद्यालय में मात्र एक संगीत शिक्षक तैनात हैं लेकिन शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 11 है। 


कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन की जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वृषकेतु शरण पांडेय ने कोर्ट को बताया कि 2014 में जो विज्ञापन निकाली गयी उन पदों पर अब तक बहाली नहीं हुई है।