ब्रेकिंग न्यूज़

रामनवमी से पहले घर में लाएं ये 5 शुभ चीजें, दूर होंगे वास्तु दोष; आएगी सुख-समृद्धि रामनवमी से पहले घर में लाएं ये 5 शुभ चीजें, दूर होंगे वास्तु दोष; आएगी सुख-समृद्धि ‘पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को देंगे मुफ्त LPG सिलेंडर’, पप्पू यादव का बड़ा एलान बिहार दिवस पर सूबे को संवारने वाले मुख्यमंत्री को बधाई, JDU महासचिव 'सेतु' ने CM नीतीश से की मुलाकात...दी शुभकामनाएं बिहार में कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी की संदिग्ध मौत, लॉज के कमरे में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस पटना के मुसल्लहपुर कृषि बाजार का होगा मॉडर्नाइजेशन, इतने करोड़ में तैयार होगा आधुनिक परिसर पटना के मुसल्लहपुर कृषि बाजार का होगा मॉडर्नाइजेशन, इतने करोड़ में तैयार होगा आधुनिक परिसर भूमि विवाद ने लिया खूनी रूप: 10 इंच जमीन के लिए बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, विरोध में सड़क जाम बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी सख्त: 200 भ्रष्ट अफसरों और कर्मियों की डिजिटल फाइल तैयार; SP के नेतृत्व में विशेष टीम गठित बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी सख्त: 200 भ्रष्ट अफसरों और कर्मियों की डिजिटल फाइल तैयार; SP के नेतृत्व में विशेष टीम गठित

Home / news / मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के काम करने पर रोक लगी, पटना हाईकोर्ट का...

मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के काम करने पर रोक लगी, पटना हाईकोर्ट का आदेश

05-Sep-2019 06:49 PM

By 9

DESK: खुद को कानून के उपर से समझ रहे बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी को पटना हाईकोर्ट ने हैसियत बतायी है. बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी के काम करने पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है. अंसारी हाईकोर्ट के आदेश को नकार कर अपनी मनमानी चला रहे थे. हाईकोर्ट का फैसला दरअसल पटना हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर आदेश दिया था. लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष ने उसका नोटिस ही नहीं लिया. आज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए उनके काम करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. बोर्ड के अध्यक्ष को 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है. कोर्ट 24 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा. उसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष के भविष्य पर फैसला होगा.