ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: प्लाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ जलकर राख Bihar News: दुरंतो एक्सप्रेस में भीषण चोरी, कई कोचों से यात्रियों के कीमती सामान ले उड़े चोर Bihar News: फाइनेंस कर्मी से लूट का 24 घंटे में खुलासा, 2 धराए; तीसरे की तलाश जारी Bihar News: "उसे मुख्यमंत्री बनने दो, हम किंगमेकर ही रहेंगे", तेजप्रताप यादव ने निकाली दिल की भड़ास; खुद को बताया दूसरा लालू Bihar Crime News: प्रेम में पागल पत्नी ने कराया पति का मर्डर, गिरफ्तार EC: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सूची से हटाए जाएंगे 345 राजनीतिक दल Bihar News: महिला SI से छेड़छाड़ के बाद ASI सस्पेंड, जान से मारने तक की दे दी धमकी Bihar Weather: आज गया समेत इन जिलों में भारी बारिश, पटना में मौसम का कुछ ऐसा रहेगा हाल मोतिहारी में जमीन के लिए युवक की गोली मारकर हत्या, दबंगों ने परिवारवालों को भी नहीं बख्शा, लाठी-डंडे और फरसा से की पिटाई मोतिहारी: स्कूल कैंपस में छात्र को मारा चाकू, हालत गंभीर, मुजफ्फरपुर रेफर

पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून में बदलाव की कॉपी नीतीश सरकार से मांगी, पूछा.. कैसे खत्म होगी समस्या?

पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून में बदलाव की कॉपी नीतीश सरकार से मांगी, पूछा.. कैसे खत्म होगी समस्या?

21-Apr-2022 08:00 AM

PATNA : बिहार में शराबबंदी कानून की वजह से न्यायपालिका पर काम के दबाव की बात अक्सर सामने आती रहती है। देश के चीफ जस्टिस से लेकर पटना हाईकोर्ट तक ने इसपर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा उसके बाद नीतीश सरकार ने यह हलफनामा दायर दिया था कि बिहार में शराबबंदी कानून के अंदर बदलाव किया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान यह संशोधन पास भी कराया गया लेकिन पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून की वजह से जो दबाव कोर्ट पर है और जो मामले लंबित हैं उसको लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। 


पटना हाईकोर्ट में बुधवार को सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एक्साइज एक्ट को खत्म नहीं करने जा रही, हालांकि इसमें संशोधन के जरिए कानून के प्रावधानों का सरलीकरण जरूर किया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि शराबबंदी कानून में संशोधन से पता नहीं समस्या का समाधान कैसे होगा? कोर्ट ने सरकार को संशोधन की एक प्रति पेश करने के लिए कहा है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने भी कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह सोमवार को संशोधन की प्रति कोर्ट में पेश कर देंगे।


इतना ही नहीं महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। कोर्ट ने एक्साइज कोर्ट की स्थापना की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में उत्पाद कानून से संबंधित मामले बड़ी संख्या में लंबित है लेकिन कोर्ट के गठन और उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की रफ्तार धीमी है। इस मामले में सोमवार यानी 25 अप्रैल को हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा।