ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: 470 करोड़ खर्च यहाँ बनाया जाएगा रेलवे का विशेष पुल, अब ट्रेन के ऊपर से फर्राटे मारेगी दूसरी ट्रेन Crime News: शिक्षिकाओं की पिटाई से मासूम की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बर्बरता का खुलासा Shocking love story: 60 साल का वकील डॉक्टर की पत्नी को लेकर हुआ फरार , बोला- बचपन का प्यार है! India Pakistan: खौफ में जी रही पाकिस्तानी सेना, आर्मी हेडक्वार्टर को अब रावलपिंडी से हटाने की तैयारी 1st Bihar का फिर बजा डंका...ठेकेदार से मिलकर करोड़ों के भ्रष्टाचार में RCD के 'अधीक्षण-कार्यपालक अभियंता' सस्पेंड, हमने 25 दिसंबर को ही बड़े खेल का किया था खुलासा Bihar News: लापरवाही या मनमानी? करोड़ों की लागत से बनी सदर अस्पताल बिल्डिंग हो रही बर्बाद, विभाग बिल्कुल मौन Patna Pink Bus: महिलाओं के लिए पटना में शुरू हुई VIP बस सेवा! इतना सस्ता किराया कि यकीन नहीं होगा! Bihar Jharkhand Trains Cancelled: बिहार-झारखंड रुट की ये ट्रेनें 12 दिनों तक बंद, जानें वजह... BN College bomb blast case: पटना बीएन कॉलेज बमकांड का मुख्य आरोपी दीपक गिरफ्तार, जहानाबाद के दो अन्य छात्र भी हिरासत में Road Accident: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे

सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को बरी करने का आदेश, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को बरी करने का आदेश, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

21-May-2021 03:04 PM

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. पटना उच्च न्यायालय ने सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया है. पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया है. इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 


गुरूवार को अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने  बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया. इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी. उच्च न्यायालय कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया है. 


पटना हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार में आजीवन सजा काट रहे सभी 15 दोषियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच, जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने बरी कर दिया हैं. हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अशुल राज के दलीलों के सामने सरकारी पक्ष नहीं टिक सका. गौरतलब हो कि 18 मार्च 1999 को जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में प्रतिबंधित एमसीसी के सशक्त उग्रवादियों ने 34 लोगों को गोली मारकर और गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था.