ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar weather :बिहार में घना कोहरा और भीषण ठंड का कहर, 5 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी मुजफ्फरपुर: ट्रेन में चोरी का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार; जेवरात बरामद मुंगेर में साइबर ठगों का खेल जारी, दो लोगों से 13 लाख रुपये की ठगी, साइबर थाने में केस दर्ज मुंगेर में शराब माफिया ने किया पुलिस टीम पर हमला, QRT के 3 जवान घायल, सरकारी राइफल छीने जाने की खबर मुंगेर में चलती कार में लगी भीषण आग, कूदकर दो भाईयों ने बचाई अपनी जान Bihar में शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा: जाली दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले 2912 टीचर पकड़े गये, अभी और मामले सामने आयेंगे छपरा में फ्लिपकार्ट के गोदाम से 2.36 लाख की चोरी, खिड़की का ग्रिल काटकर चोरों ने दिया घटना को अंजाम Success Story: कई बार असफल होने के बावजूद नहीं टूटे हौसले, जुनून ने बना दिया अधिकारी, दिलचस्प है IAS प्रियंका गोयल की सक्सेस स्टोरी Success Story: कई बार असफल होने के बावजूद नहीं टूटे हौसले, जुनून ने बना दिया अधिकारी, दिलचस्प है IAS प्रियंका गोयल की सक्सेस स्टोरी अरवल DM ने मधुश्रवां क्षेत्र का किया निरीक्षण, पर्यटन के विकास की संभावनाओं का किया आकलन

पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर देना होगा अनुग्रह राशि

पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर देना होगा अनुग्रह राशि

17-Apr-2024 03:21 PM

By First Bihar

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अनुग्रह राशि प्रदान करनी होगी। कोर्ट ने यह निर्णय ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर पुलिस इंस्पेक्टर की विधवा को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान का आदेश दिया है। इसके साथ ही मृत्यु की तारीख से 9 फीसदी ब्याज भी देने का निर्देश दिया और बेवजह केस दायर करने के लिए बाध्य किए जाने पर 25 हजार रुपये का खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। 


दरअसल, हाई कोर्ट के एक अहम फैसले ने दिवंगत पुलिस इंस्पेक्टर जयप्रकाश की विधवा को बड़ी राहत प्रदान की है। पटना हाई कोर्ट ने विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए तैनात पुलिस इंस्पेक्टर की मृत्यु पर उनकी विधवा को अनुग्रह राशि के रूप में दस लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने मधु भारती की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। 


वहीं, इस मामले पर आवेदिका मधु भारती के वकील ने बताया कि आवेदिका के पति जयप्रकाश गोपालगंज के सदर अंचल में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात थे। सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन को लेकर उठे विवाद में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए जयप्रकाश को हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ तैनात किया गया था। ड्यूटी के दौरान ही पुलिस इंस्पेक्टर जयप्रकाश की तबीयत बिगड़ गयी, जिसके बाद उन्हें सरकारी वाहन से डॉक्टर के पास ले जाया गया /डॉक्टर ने जयप्रकाश को मृत घोषित कर दिया और हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया। इसके बाद मृतक की विधवा ने विभाग से अनुग्रह राशि की मांग की थी। 


उधर, अनुग्रह राशि नहीं मिलने पर मधु ने हाई कोर्ट का रुख किया. वहीं सरकारी वकील ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि "ड्यूटी के दौरान उग्रवादी या अन्य हिंसक गतिविधियों में हुईं मौत पर सरकारी कर्मियों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है, जबकि आवेदिका के पति की मृत्यु विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनाती के दौरान हृदयगति रुकने से हुई है. ऐसे में अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है।"


हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट के फैसलों के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने आवेदिका को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया.इसके साथ ही कोर्ट ने मृत्यु तिथि से लेकर फैसले के दिन तक 9 फीसदी की दर से ब्याज देने के भी निर्देश दिये. इतना ही नहीं बेवजह केस दायर करने के लिए बाध्य किये जाने पर 25 हजार रुपया बतौर खर्च देने का भी आदेश।