Bihar Election Voting: पहले चरण में महिलाओं ने किया रिकॉर्ड मतदान, गांव-शहर में दिखा उत्साह Bihar election 2025 : पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, मोकामा बनी सियासत का अखाड़ा; किसके सिर पर सजेगा ताज Bihar Election 2025: पटना में क्यों रहा मतदान प्रतिशत सबसे कम, जानें क्या है कारण? Bihar politics : विजय सिन्हा पर लखीसराय में क्यों हुआ हमला? पिछले साल भी यहीं हुआ था विरोध;जानिए आखिर क्या है वजह Bihar Election 2025: पहले चरण में रिकॉर्डतोड़ मतदान, जानें कौन सा जिला रहा सबसे आगे और कहां हुआ सबसे कम मतदान? Bihar Weather: बिहार के दर्जन भर जिलों में गिरा तापमान, अगले 3 दिनों तक कुछ ऐसा रहेगा मौसम का हाल Bihar Chunav : सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: अब उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में बताना होगा हर आपराधिक मामला — बिहार चुनाव के बीच अहम फैसला Bihar News: बिहार के कटिहार से अपहृत 'कृष्णा' भागलपुर से बरामद, 72 घंटे बाद पुलिस को मिली सफलता Bihar News: सांसद रवि किशन को फिर मिली जान से मारने की धमकी, बिहार के शख्स की तलाश में जुटी पुलिस Bihar Election 2025: RJD प्रत्याशी भाई वीरेंद्र को पुलिस को धमकी देना पड़ा महंगा, FIR दर्ज
18-May-2022 07:11 AM
PATNA : एनएच निर्माण में देरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एनएच निर्माण में लगी कंपनी को यह आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि दो से चार सप्ताह के भीतर अवरोध मुक्त जमीन सड़क बनाने के लिए उपलब्ध कराएं।
पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में सभी पक्षों के वकीलों, एनएचएआई के अधिकारियों और एनएच निर्माण करने वाली कंपनी को सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ खंडपीठ ने निर्माण कम्पनी को लेकर पूरे संसाधन, मशीन और मजदूरों को लगा कर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं एनएचएआई को काम समाप्त नहीं होने तक निर्माण कम्पनी को एक पैसा नहीं देने को कहा है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई और उसमें आ रही परेशानियों पर भी 19 मई तक रिपोर्ट देने को कहा है। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस हाईवे का निर्माण तीन चरणों में होना है।
पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से गया और गया से डोभी के बीच काम हो रहा है। निर्माण काम काफी धीमा है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ज़िला प्रशासन को भूमि अधिग्रहण में मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने निर्माण कंपनी से कहा कि कार्य की गति काफी धीमी है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। इस एनएच का काम दिसंबर 2022 में पूरा होना था। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद के चलते इसमें देरी हुई। निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट पहले भी संबंधित जिला प्रशासन और निर्माण कंपनी को फटकार लगा चुका है।