Bihar News: महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल, राज्यभर में स्थापित होंगे 328 ब्रेस्ट फीडिंग कार्नर Bihar News: महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल, राज्यभर में स्थापित होंगे 328 ब्रेस्ट फीडिंग कार्नर Bihar Politics News : अनंत सिंह के बेटे अंकित–अभिषेक की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात, क्या जेल से बाहर आएंगे 'छोटे सरकार'; सियासी एंट्री की भी चर्चा तेज Bihar News: बिहार में भीषण ठंड के बीच बड़ा हादसा, रूम हीटर से झुलसकर बुजुर्ग शख्स की मौत Bihar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह, सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं ने किया नमन Bihar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह, सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं ने किया नमन Bihar News: बिहार में एक सप्ताह से लापता लड़के का शव कुएं से बरामद, अपहरण कर हत्या की आशंका Police investigation : खेत में युवक की लोहे की रॉड से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी driving center : बिहार में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र शुरू, युवाओं और महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के नए अवसर Bihar Crime News: बिहार में शेयर बाजार निवेश के नाम पर 8 करोड़ की साइबर ठगी, पटना से यूपी तक फैला गिरोह बेनकाब
19-Jun-2023 05:50 PM
By First Bihar
PATNA: बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए बनी नई नियमावली को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। 29 अगस्त 2023 को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी उसी दिन राज्य सरकार को जवाब देना होगा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। शिक्षकों की बहाली के लिए नई शिक्षक नियमावली भी बनाई है। बीपीएससी की जरिये बिहार में अब शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अंतर्गत 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।
बीपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक 2006 से कार्यरत हैं उन्हें सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा। इस नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा लेकर अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी गयी है।
इसमें यह मुद्दा भी रखा गया है कि शिक्षक नियमावली 2006 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है लेकिन नियमावली के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का वेतन अलग होगा जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी उसी दिन बिहार सरकार को कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत करना होगा।