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10-Mar-2021 07:43 PM
PATNA : राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं. विधायक पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में नामांकन के दौरान दिये गये शपथ पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को छिपाया था. पटना हाईकोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
विधायक शमीम अहमद पर आरोप
शपथपत्र में आपराधिक रिकार्ड़ छिपाने का आरोप आरजेडी के विधायक मोहम्मद शमीम अहमद पर लगा है. शमीम अहमद पूर्वी चंपारण के नरकटिया से विधायक हैं. पटना हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. चुनाव में उनके खिलाफ लड़ने वाले जेडीयू के उम्मीदवार श्याम बिहारी प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शमीम अहमद की विधायिकी रद्द करने की मांग की है.
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि शमीम अहमद ने चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र दिया था उसमें अपने खिलाफ दायर सारे आपराधिक मामलों का विवरण नहीं दिया था. शपथ पत्र में शमीम अहमद ने कहा था कि उनके खिलाफ सिर्फ दो मामले दर्ज हैं. चुनाव के दौरान ही शमीम अहमद ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अखबारों में विज्ञापन देकर मतदाताओं को ये जानकारी दी थी कि उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं. अखबार में दिये गये विज्ञापन में शमीम अहमद ने बताया था कि उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हैं.
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
जेडीयू के प्रत्याशी रहे श्याम बिहारी प्रसाद की याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान श्याम बिहारी प्रसाद के वकील ने इसे गंभीर मामला बताया और शमीम अहमद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की. हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार झा की खंडपीठ ने दलीलों को सुनने के बाद मामले को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया. कोर्ट ने शमीम अहमद को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी ने भी शमीम अहमद का मामला उठाया था. पिछले दिसंबर महीने में ही बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर शमीम अहमद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी.