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19-Apr-2023 08:50 AM
By First Bihar
PATNA : राजधानी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व एमपी और लंबित सांसद राहुल गांधी को परिवारवाद पत्र के एक मामले में उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ में सुनवाई के लिए लिस्टेड है।
वहीं, अब इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि, राहुल गांधी द्वारा दायर इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल के पहले यानी 24 अप्रैल को की जाए। कोर्ट को या बताया गया है कि पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को एक परिवाद पत्र में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है। यह आग्रह न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ में किया गया है।
राहुल गांधी के वकील अंशुल के मुताबिक इस केस में राहुल गांधी का पक्ष चंडीगढ़ हाई कोर्ट के वकील आरएस चीमा रखेंगे। मालूम हो कि, राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि जितने भी मोदी हैं वे चोर हैं। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया था।
आपको बताते चलें कि, गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी परिवाद पत्र पर राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। जिसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अगर हाइकोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दिया जाता है तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा ,और अगर इस आदेश पर रोक नहीं लगाया जाता है तो राहुल गांधी को हर हाल में एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।