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04-Jul-2023 01:37 PM
By First Bihar
PATNA: पटना हाई कोर्ट में आज राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने पटना की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दी गई राहत को बरकरार रखा है। पटना की MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2024 होगी।
दरअसल, बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
सुशील मोदी की तरफ से दायर मुकदमे पर MP-MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।
MP-MLA कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने 15 मई तक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 15 मई को राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहत को बरकरार रखने का निर्देश दिया था।
आज फिर से इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से छूट के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। इससे पहले 15 मई कोपटना हाई कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई टल गई थी। बता दें कि आपराधिक मानहानि के एक अन्य केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी।