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07-Jul-2023 09:46 AM
By First Bihar
DESK : मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी। इसका फैसला आज यानी शुक्रवार को हो जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे इस ममाले में अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट द्वारा गुरुवार को जारी सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
दरअसल, 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन, सेशन कोर्ट के इस फैसले पर उसी दिन जमानत मिल गई थी। वहीं, इसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय के तरफ से अधिसूचना जारी कर इनकी सदस्य्ता रद्द कर दी गई थी। इसके उपरांत राहुल ने सूरत कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसके बाद 2 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज सुबह 11 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
मालूम हो कि, अगर राहुल को आज राहत मिलती है तो इनकी सांसदी बहाल हो जाएगी लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राहुल अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम भी हटा दिया गया।
आपको बताते चलें कि, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा था कि- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।