ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: दीघा-एम्स एलिवेटेड रोड से बेली रोड कनेक्शन, नए वैकल्पिक मार्ग से ट्रैफिक घटेगा दबाव Bihar Cabinet Meeting : बिहार कैबिनेट बैठक आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नौकरी, रोजगार और कौशल विकास पर बड़े फैसले होने की संभावना Cancelled Trains: रेलवे ने रद्द की इन रूट्स पर चलने वाली कई ट्रेनें, सफर प्लान करने से पहले यहाँ देखें लिस्ट Sarkari Naukri: बिहार के युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर, वेतन ₹1,12,400 तक.. RJD MLA Chandrashekhar : राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर पर रंगदारी का गंभीर आरोप, सदर थाना में केस दर्ज Bihar News: अनाज दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, RJD उपाध्यक्ष प्रदीप देव गिरफ्तार LIC Recruitment: भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी पाने का मिल रहा मौका, CTC ₹19 लाख तक Tejashwi Prasad Yadav : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आप्त सचिव बदले, खान एवं भू-तत्व विभाग में भी अहम प्रशासनिक नियुक्तियां Nitin Nabin: जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, आखिर क्यों बीच में छोड़नी पड़ी पढ़ाई BTSC recruitment : बिहार में बंपर बहाली: BTSC ने तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए जारी किए विज्ञापन, इतने पदों पर होगी नियुक्ति

Bihar Teacher News : मनमानी पर लगेगी लगाम ! अब टीचर करेंगे यह काम तो जाएगी नौकरी या होंगे जिलाबदर; नई नियमावली तैयार

Bihar Teacher News : मनमानी पर लगेगी लगाम ! अब टीचर करेंगे यह काम तो जाएगी नौकरी या होंगे जिलाबदर; नई नियमावली तैयार

25-Nov-2024 08:21 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार के अंदर अब टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। अब उनके तरफ से यदि काम में लापरवाही दिखाई गई तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनके खिलाफ जिलाबदर का भी नोटिस जारी किया जा सकता है। यह बातें शिक्षा विभाग के तरफ से कहा गया है। अब इस आदेश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। 


जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। अब शिक्षक किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर जिलाबदर किए जा सकते हैं। अब शिक्षक अगर बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते, समय पर स्कूल नहीं आते या अन्य कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो उन्हें जिला बदर या नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।


नई नियमावली के तहत, शिक्षकों द्वारा की गई गलतियों को श्रेणीबद्ध कर उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। जिन शिक्षकों द्वारा बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता, समय पर स्कूल नहीं आते, या विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में एक नई नियमावली तैयार की है, जिसमें शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। हालांकि, शिक्षक इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं।


इधर, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि गंभीर गलतियों के लिए किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।संबंधित शिक्षक अपने प्रखंड या जिलाबदर की कार्रवाई के खिलाफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। यह अपील विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास होगी। वे इस मामले को खुद देखेंगे। यदि उनकी अपील सही होगी तो उन्हें रियायत मिलेगी। यह कदम उन शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं और स्कूलों में अनुशासनहीनता फैलाते हैं।