सहरसा में सनसनीखेज खुलासा: दो कट्ठा जमीन के लिए बेटे ने की पिता की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने दबोचा Bihar News: बिहार में अर्घ्य देने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल; जानें क्या है मामला? Bihar Crime News: बिहार में बाइक सवार बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या, एक अपराधी गिरफ्तार Bihar Crime News: बिहार के इस जिले में गोलीबारी के बाद मचा हड़कंप, मुखिया समेत 2 गिरफ्तार Bihar News: बिहार में छठ घाट बनाने के दौरान युवक की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम Chhath Puja Tragedy : छठ घाट पर दर्दनाक हादसा: एक ही परिवार के तीन मासूम डूबे, सुरक्षा इंतजाम की खुली पोल Barh Heart Attack : छठ पूजा के दौरान अर्घ्य अर्पित करते समय श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, गंगा घाट पर मची अफरा-तफरी Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव का बड़ा बयान: “हमारा चेहरा तय, एनडीए बताए उनका विजन क्या है” – महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी ! IB Vacancy 2025 : इंटेलिजेंस ब्यूरो में टेक्निकल पदों पर निकली 258 वैकेंसी, GATE स्कोर से होगा चयन IRCTC घोटाला मामला: चुनाव प्रचार के बीच लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने दी कड़ी दलील, कहा- 'चुनाव प्रचार और केस दोनों संभालना मुश्किल'
25-Nov-2024 08:21 AM
By First Bihar
PATNA : बिहार के अंदर अब टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। अब उनके तरफ से यदि काम में लापरवाही दिखाई गई तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनके खिलाफ जिलाबदर का भी नोटिस जारी किया जा सकता है। यह बातें शिक्षा विभाग के तरफ से कहा गया है। अब इस आदेश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। अब शिक्षक किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर जिलाबदर किए जा सकते हैं। अब शिक्षक अगर बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते, समय पर स्कूल नहीं आते या अन्य कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो उन्हें जिला बदर या नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
नई नियमावली के तहत, शिक्षकों द्वारा की गई गलतियों को श्रेणीबद्ध कर उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। जिन शिक्षकों द्वारा बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता, समय पर स्कूल नहीं आते, या विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में एक नई नियमावली तैयार की है, जिसमें शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। हालांकि, शिक्षक इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
इधर, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि गंभीर गलतियों के लिए किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।संबंधित शिक्षक अपने प्रखंड या जिलाबदर की कार्रवाई के खिलाफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। यह अपील विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास होगी। वे इस मामले को खुद देखेंगे। यदि उनकी अपील सही होगी तो उन्हें रियायत मिलेगी। यह कदम उन शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं और स्कूलों में अनुशासनहीनता फैलाते हैं।