ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक को लगी गोली Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक को लगी गोली Bihar News: बिहार में बनेंगे 3.74 लाख नए राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश; इस दिन से शुरू होगा अभियान Bihar News: बिहार में बनेंगे 3.74 लाख नए राशन कार्ड, सरकार ने जारी किया आदेश; इस दिन से शुरू होगा अभियान Bihar News: बिहार पुलिस की लापरवाही से युवक की हत्या का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला Bihar News: बिहार में दो चचेरी बहनों की नहर में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा Bihar News: बिहार में दो चचेरी बहनों की नहर में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा टूर्नामेंट; 8 टीमें होंगी शामिल Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा टूर्नामेंट; 8 टीमें होंगी शामिल एकावना गांव में गड्ढे ने फिर ली जान: युवक की मौत पर रामबाबू सिंह ने जताया शोक, प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग

Bihar News: हत्या के मामले में ससुर-दामाद को उम्रकैद की सजा, संपत्ति के लिए छोटे भाई की पीट-पीटकर ले ली थी जान

Bihar News: हत्या के मामले में ससुर-दामाद को उम्रकैद की सजा, संपत्ति के लिए छोटे भाई की पीट-पीटकर ले ली थी जान

22-Dec-2024 12:05 PM

By First Bihar

MUNGER: मुंगेर में 14 वर्ष पूर्व हुए मो. कल्लू उर्फ कलीम हत्याकांड में एडीजे पंचम धीरज कुमार मिश्रा की कोर्ट ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए हत्यारे भाई एवं उसके दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ पांच हजार रुपय का अर्थदंड भी लगाया है।


दरअसल, 14 वर्ष पूर्व मुंगेर के मुर्गियाचक निवासी मो. कल्लू उर्फ कलीम की हत्या के मामले में एडीजे पंचम धीरज कुमार मिश्रा के कोर्ट में सेशन वाद संख्या 846/2010 मे सजा के बिन्दु पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद हत्यारे बड़े भाई मो. बरकत अली एवं उनके दामाद मो. जावेद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ पांच हजार रुपय का अर्थदंड भी लगाया है।


सजा सुनाने के बाद जावेद की पत्नी कई बार बेहोश हो गई। इसको लेकर एपीपी को भी सुरक्षा प्रदान किया गया। इस मामले मे मृतक के चार रिस्तेदार में मंझले भाई, भाभी, दीदी एवं जीजा के साथ अन्य तीन गवाह पक्षद्रोही हो गया था। एपीपी सुशील कुमार ने बताया कि बीते कई वर्षों से मामले निर्णय हेतु लंबित चला आ रहा था पर सारे गवाह और जांच पूरी होने के बाद दोषियों को सजा मिली। 


बता दें कि 18 मार्च 2010 को घर में बंटवारे को लेकर छोटे भाई मो. कल्लू उफ कलीम एवं बड़े भाई मो. बरकत मे विवाद हुआ। इसी दौरान मो. बरकत अली का दामाद मो. जावेद वहां पहुंचा फिर ससुर एवं दामाद ने मो. कल्लू के सिर पर लाठी एवं लोहे के रॉड से मारा, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसको लेकर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।