Bihar School News: बिहार के इस जिले में 444 प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस, मान्यता रद्द करने का अल्टीमेटम Bihar School News: बिहार के इस जिले में 444 प्राइवेट स्कूलों को कारण बताओ नोटिस, मान्यता रद्द करने का अल्टीमेटम हथियार के बल पर शिक्षक से लूटपाट का खुलासा, खगड़िया पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार Bihar Education News: बिहार के 253 स्कूलों के हेडमास्टर का वेतन रोकने का आदेश, शिक्षा विभाग ने क्यों ले लिया बड़ा एक्शन? Bihar Education News: बिहार के 253 स्कूलों के हेडमास्टर का वेतन रोकने का आदेश, शिक्षा विभाग ने क्यों ले लिया बड़ा एक्शन? Bihar Greenfield Airport: बिहार के इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मिली रफ्तार, 4228 एकड़ जमीन चिन्हित, जल्द शुरू होगा निर्माण Bihar Greenfield Airport: बिहार के इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मिली रफ्तार, 4228 एकड़ जमीन चिन्हित, जल्द शुरू होगा निर्माण मोकामा लूट कांड का खुलासा: जनसुराज पार्टी का नेता निकला मास्टरमाइंड, BSF के पूर्व जवान समेत तीन गिरफ्तार मोकामा लूट कांड का खुलासा: जनसुराज पार्टी का नेता निकला मास्टरमाइंड, BSF के पूर्व जवान समेत तीन गिरफ्तार Crime News: सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही अलर्ट हुई पुलिस; सर्च ऑपरेशन जारी
22-Jun-2022 07:31 AM
PATNA : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही इन दिनों जमानत पर बाहर हो लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लालू के खिलाफ जो मामले अदालत में चल रहे हैं उनके अलावा एक और मामले में अब कोर्ट के अंदर कानूनी प्रक्रिया तेज होने वाली है। यह मामला नीतीश कुमार के एक करीबी से जुड़ा हुआ है। लालू यादव के खिलाफ मानहानि से जुड़ा एक परिवाद दाखिल किया गया था। इस मामले में लालू ने पटना के एमपी–एमएलए कोर्ट में आरोप मुक्ति याचिका दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला नरेश कुमार के करीबी माने जाने वाले उदय कांत मिश्रा को लेकर लालू यादव की तरफ से आपत्तिजनक बयान दिए जाने का है। लालू यादव ने उदय कांत मिश्रा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी 2017 में की थी और उसके बाद लालू के खिलाफ उदय कांत मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तरफ से मानहानि के इस मामले में दाखिल आरोप विमुक्ति याचिका पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को अपने गवाह पेश करने के लिए 23 जून 2022 की अगली तारीख तय की है। स्पेशल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव ने लालू यादव की तरफ से दंड प्रक्रिया संहिंता की धारा 258 के तहत दायर की गई याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि मामले के परिवाद पत्र के अवलोकन से मानहानि का मामला नहीं बनता है इसलिए उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाए लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना।
यह पूरा मामला साल 2017 का है। उदय कांत मिश्रा के परिवाद पत्र के आधार पर यह शिकायती मुकदमा संख्या 45 30 (c) 2017 दर्ज किया गया था। मुकदमे में लालू यादव के उस बयान को मानहानि वाला बताया गया है जिस बयान में सृजन घोटाले के संदर्भ में कथित रूप से लालू ने कहा था कि नीतीश कुमार घोटाले के बारे में जानते थे। नीतीश बताएं की भागलपुर में उदय कांत मिश्रा के घर क्यों ठहरते हैं।