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01-Oct-2022 07:01 AM
PATNA: 4 साल के एक मासूम बच्चे का बाप कौन है. बिहार का एक सीनियर आईएएस अधिकारी या एक पूर्व विधायक. पटना हाईकोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर कर गुहार लगायी है कि उसके बच्चे के बाप की पहचान की जाये. महिला कह रही है कि बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक ने उसके साथ रेप किया है, जिससे वह बच्चा पैदा हुआ है. लिहाजा अब डीएनए टेस्ट करा कर उसके बच्चे को पिता का नाम दिया जाये. हाईकोर्ट ने अगर इस मामले का संज्ञान लिया तो बिहार के प्रशासनिक और सियासी हलके में हडकंप मच सकता है.
हाईकोर्ट में गुहार
पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली महिला ने बेहद संगीन आरोप लगाये हैं. महिला ने कहा है कि बिहार के एक सीनियर आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक ने उसके साथ रेप किया है. पूर्व विधायक ने सबसे पहले उसके साथ रेप किया. उसके बाद पूर्व विधायक के बेहद करीबी आईएएस अधिकारी ने भी उसकी अस्मत लूटी. रेप के बाद बच्चे का जन्म हुआ लेकिन आईएएस अधिकारी औऱ पूर्व विधायक ने बच्चे को अपनाने से इंकार कर दिया है. इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और बच्चे के बाप का पता लगाने के लिए दोनों की डीएनए जांच कराने का आदेश दे. महिला की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट दायर किया है.
झांसा देकर किया रेप
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राजद के एक तत्कालीन विधायक ने उसे राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर अपने घर पर बुलाया था. वहां विधायक ने महिला के साथ रेप किया. उसके बाद विधायक उसे महाराष्ट्र के पूणे औऱ दिल्ली के होटलों में ले गया, जहां विधायक के करीबी आईएएस अधिकारी ने भी उसके साथ रेप किया. महिला का आरोप है कि दोनों ने रेप कर उसका वीडियो भी बना लिया था. उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आईएएस अधिकारी औऱ विधायक ने बार बार उसका रेप किया. इससे महिला गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया. महिला के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद विधायक ने उससे कहा कि वह अपनी नसबंदी पहले ही करवा चुका है इसलिए बच्चा उसका हो नहीं सकता. वहीं आईएएस अधिकारी ने उससे बात करना ही बंद कर दिया.
महिला जिस आईएएस अधिकारी पर आरोप लगा रही है वे बिहार सरकार में बेहद अहम पद पर तैनात हैं. फर्स्ट बिहार के पास आईएएस अधिकारी औऱ पूर्व विधायक का नाम है लेकिन हम फिलहाल उनके नाम को उजागर नहीं कर रहे हैं. अभी हाईकोर्ट में सिर्फ याचिका दायर की गयी है. अगर कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेती है तो फर्स्ट बिहार दोनों का नाम उजागर करेगा.