Bihar News: बिहार के इस जिले में लगेगी फैक्ट्रियों की भरमार, निवेश और रोजगार के मामले में लगाएगा लंबी छलांग Bihar News: बिहार में प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों ने की कॉलेज में तोड़फोड़, प्राचार्य को बनाया बंधक; पुलिस तैनात Bihar Politics: NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री का विवादित बयान, राहुल गांधी को बताया ‘जिन्ना की औलाद’ तेजस्वी यादव का समस्तीपुर दौरा, ‘बिहार अधिकार यात्रा’ में दिखेगा जनसैलाब; इस प्लान से बढ़ेगी नीतीश की टेंशन Bihar News: बिहार में ड्राइवरों को हाइवे किनारे मिलेगी ये तमाम सुविधाएं, परिवहन विभाग का निर्देश जारी India First Malaria Vaccine: मलेरिया से बचाव के लिए भारत ने बनाई पहली वैक्सीन, जानिए… कितना है असरदार? Bihar News: त्योहारों में बिहार से दिल्ली के लिए चलेंगी 5 दर्जन से अधिक बसें, कितना होगा किराया और कितना लगेगा समय? जानिए सब.. Bihar News: अब बिहार से दिल्ली जाना हुआ आसान, इस दिन से उड़ानें शुरू; जानिए कब से कर सकते हैं बुकिंग? Bihar News: इंटर पास छात्राओं के लिए ₹25,000 पाने का आखिरी मौका, बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि Bihar News: नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में जमीन रजिस्ट्री के जरिए काले धन का बड़ा खेल, आयकर विभाग ने शुरू की जांच
28-Nov-2023 12:22 PM
By First Bihar
DESK : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस आदित्य कुमार को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। आईपीएस आदित्य पर अपने ऊपर से केस खत्म कराने, प्रोसिडिंग खत्म कराने और बेहतर पोस्टिंग के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर बिहार के तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को फोन करवाने के आरोप है।
दरअसल, गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार लंबे अरसे से से गायब चल रहे हैं। बिहार पुलिस पिछले 7 माह से आदित्य कुमार को नहीं ढूंढ़ पा रही है। फर्जी जज से पैरवी करने के आरोपों में आदित्य कुमार के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है। ऐसे में अब न्यायालय के आदेश के बाद आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब आदित्य कुमार कोर्ट में सरेंडर करेंगे या फिर आर्थिक अपराध इकाई उन्हें गिरफ्तार करेगी।
आईपीएस आदित्य कुमार पर पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था। फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस को निलंबित भी कर दिया था।
आपको बता दें कि,आदित्य कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 353 387 419 420 467 468 और 120 बी और धारा 66 सी 66डी के तहत केस दर्ज कराया गया था। आदित्य कुमार पर आरोप था कि पोस्टिंग का अनुचित लाभ प्राप्त करने या अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को खत्म करने की साजिश की थी।