बर्थडे पार्टी में दिखा पवन सिंह का गुस्सा: मंच के नीचे मौजूद लोगों पर भड़के, शख्स को मारने के लिए बढ़े पावर स्टार; वीडियो वायरल बर्थडे पार्टी में दिखा पवन सिंह का गुस्सा: मंच के नीचे मौजूद लोगों पर भड़के, शख्स को मारने के लिए बढ़े पावर स्टार; वीडियो वायरल Bihar Crime News: बिहार में दो पक्षों के बीच विवाद में मारपीट के दौरान चली गोली, तीन से अधिक लोग घायल Bihar Crime News: बिहार में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, हवाई फायरिंग कर पुलिसकर्मियों ने बचाई जान, हमले का वीडियो वायरल Bihar News: बड़ा खुलासा- 'कुशवाहा' समेत 3 माननीयों ने वापस किया पेंशन का लाखों रू...चालान के माध्यम से ट्रेजरी में जमा कराई राशि, सबसे अधिक... Bihar Bhumi: बिहार के इस जिले में भू-माफियाओं का आतंक, जमीन हड़पने का खेल जारी; विजय सिन्हा की सख्ती भी बेअसर Bihar Bhumi: बिहार के इस जिले में भू-माफियाओं का आतंक, जमीन हड़पने का खेल जारी; विजय सिन्हा की सख्ती भी बेअसर बिहार में भीषण सड़क हादसा: हाइवा और बस की जोरदार टक्कर, एक की मौत; दर्जनभर से अधिक यात्री घायल बिहार में भीषण सड़क हादसा: हाइवा और बस की जोरदार टक्कर, एक की मौत; दर्जनभर से अधिक यात्री घायल Bihar News: बिहार के इस सांस्कृतिक विरासत की बदल जाएगी तस्वीर, हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस; सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश
29-Apr-2024 12:44 PM
By First Bihar
SARAN : छपरा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पूर्व MLA तारकेश्वर पर वर्ष 1996 में पानापुर के तुर्की के व्यवसायी की हत्या का आरोप है। वुग्त 19 अप्रैल को ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया था। इसके साथ ही इस मामले में दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जबकि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। पूर्व विधायक की जेल से ही वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये उनकी पेशी हुई।
दरअसल, घटना पानापुर थानाक्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता के अपहरण के बाद हुई हत्या का है। इस मामले में सांसद और विधायक के आपराधिक मामलों की त्वरित निष्पादन के लिए गठित विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे सप्तम सुधीर सिन्हा ने फैसला सुनाया है। उन्होंने पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्र वाद 588/09 में मशरक से तीन बार विधायक रहे तारकेश्वर प्रसाद सिंह को हत्या एवं अपहरण मामले में दोषी करार दिया है।