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गवर्नर ने जारी किया नया आदेश : अब राजभवन से बिना इजाजत बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकेंगे ये काम

गवर्नर ने जारी किया नया आदेश : अब राजभवन से बिना इजाजत बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकेंगे ये काम

07-May-2024 09:24 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार के यूनिवर्सिटी में अब मनमाने तरीके से कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं हो सकेगा। न ही मनमाने ढंग से कोई शुल्क ही वसूल किए जाएंगे। इसको लेकर राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश जारी कर दिया है। अब बगैर अनुमति के कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश उस समय जारी किया गया है जब  राज्यपाल सोमवार को राजभवन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर रहे थे।


राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों से राज्यपाल सचिवालय की ओर से निर्धारित शुल्क ही लिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का कोर्स शुरू करने के पहले सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन अवश्य लिया जाए। बगैर स्वीकृति के किसी नए कोर्स की पढ़ाई शुरू नहीं की जाए। सभी कुलपति इसे सुनिश्चित करेंगे। 


राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी प्रवेश लेने के पूर्व स्वयं भी इसकी पड़ताल कर लें। बैठक में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन तथा लंबित परीक्षाओं की स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारी मौजूद थे।


वहीं दूसरी तरफ सोमवार को शिक्षा विभाग के साथ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित अधिकारियों की पांच घंटे तक बैठक चली। बैठक के दौरान कुलपतियों ने कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर रोक तो हटा ली है। लेकिन राशि नहीं भेजने के कारण शिक्षकों व कर्मियों को वेतन व पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।