Bihar News: बिहार में सड़क किनारे सो रहे पति-पत्नी को ट्रैक्टर ने रौंदा, दोनों की हुई दर्दनाक मौत Bihar News: बिहार के 20 से अधिक कॉलेजों में एडमिशन पर रोक, जानिए... क्या है वजह? Vaibhav Suryavanshi: भारतीय टीम संग इंग्लैंड चलें वैभव सूर्यवंशी, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करेंगे गेंदबाजों की धुलाई BIHAR: शादी के बाद ससुराल जा रही थी नई-नवेली दुल्हन, पिकअप वैन ने कार में मारी टक्कर, दूल्हे का पैर टूटा, 5 लोग घायल Bihar Crime News: बिहार में ऑन ड्यूटी MVI पर जानलेवा हमला, वाहन जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर ने की मारपीट Bihar Crime News: बिहार में ऑन ड्यूटी MVI पर जानलेवा हमला, वाहन जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर ने की मारपीट BPSC Teacher: शिक्षक बनते ही बढ़ाई दहेज की डिमांड, अब शिक्षा विभाग की भुगतेंगे कार्रवाई Bihar Crime News: बिहार में बालू माफिया के हौसले बुलंद, NGT की रोक के बावजूद अवैध खनन जारी; पुलिस और माफिया के बीच टकराव टला पुलिस संघ के पूर्व नेता इस बार फंसे...जा सकती है नौकरी ! निलंबन के बाद SP ने शुरू कराई विभागीय जांच, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने का खेल उजागर Chatgpt: ChatGPT बन गया डिजिटल वकील, दिलवाया 2 लाख का रिफंड – जानिए पूरी कहानी
05-Feb-2020 03:01 PM
DELHI : निर्भया के गुनहगारों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चारो दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि सभी दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है. सरकार के तरफ से दायर कि गई याचिका में कहा गया था कि जिन दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, उन्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती.
जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चारों आरोपियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.