कांग्रेस को रिझाने के लिए पप्पू यादव का नया पैंतरा: जिस पार्टी का पहले ही बोरिया-बिस्तर बांध दिया था, अब उसका करेंगे विलय Auto Union strike patna: रूट कलर कोडिंग के खिलाफ पटना में ऑटो यूनियन का बड़ा ऐलान, 20 मई को चक्का जाम IPL 2025: कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, तोड़ डाला रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग का यह पुराना रिकॉर्ड Bihar education News PTM: अब हर महीने के अंतिम सोमवार को बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी पीटीएम, शिक्षा विभाग ने तय कर दी थीम Bihar crime : बिहार में अपराधियों का तांडव! आपसी रंजिश चौकीदार के बेटे की हत्या Road Accident: बहन की शादी से पहले उठी भाई की अर्थी, 3 की मौत के बाद मातम में बदली खुशियां Bihar crime: बाइक सवार अपराधियों ने कार सवार युवक को मारी गोली, युवक घायल Education Department: मुजफ्फरपुर में पढ़ाई, महाराष्ट्र में नामांकन, बिहार के स्कूलों में चल रहा हैरानी भरा खेल BIHAR NEWS : रूट कलर कोड मंजूर नहीं, इस दिन पटना में रहेगा चक्का जाम Bihar Weather: इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, 60kmph की रफ़्तार से आंधी और बारिश की चेतावनी
05-Feb-2020 03:01 PM
DELHI : निर्भया के गुनहगारों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चारो दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती.
बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि सभी दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है. सरकार के तरफ से दायर कि गई याचिका में कहा गया था कि जिन दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, उन्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती.
जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चारों आरोपियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.