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09-May-2020 07:10 AM
PATNA : नीतीश कैबिनेट में शामिल जेडीयू के दो मंत्रियों अशोक चौधरी और नीरज कुमार का विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस ने इस मामले को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के ऊपर नैतिकता का सवाल उठाते हुए कहा है कि विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के बावजूद यह दोनों मंत्री पद पर बने हुए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसे संवैधानिक नियमों के विपरीत बताया है।
इस मामले पर मंत्र नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा चरवाहा विद्यालय की राजनीतिक पाठशाला में ज्ञान लेकर आए हैं और उन्हें इसका आतंक फैलाने से परहेज करना चाहिए। मंत्री नीरज कुमार ने है कि संविधान के अनुच्छेद 164-4 में स्थिति का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 1971 को एक मामले में संवैधानिक पीठ ने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति भी विधानमंडल का सदस्य नहीं रहते हुए भी मंत्री पद पर रह सकता है लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। कांग्रेस एमएलसी संविधान से लेकर न्यायालयों से स्पष्टता होने के बावजूद का भ्रम फैला रहे हैं।
हालांकि प्रेमचंद्र मिश्रा ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह आगे मंत्रिमंडल में अशोक चौधरी और नीरज कुमार को बनाए रख सकते हैं लेकिन इन दोनों को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। भले ही बाद में फिर से शपथ ग्रहण कराकर उन्हें मंत्री बना दिया जाए।