लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन, समाजसेवी अजय सिंह ने परिवार के साथ डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य बगहा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: धनहा और भितहा में अवैध हथियार बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार लोक आस्था का महापर्व छठ: युवा चेतना के सुप्रीमो ने व्रतियों के बीच बांटी साड़ी और सूप, कहा-छठ सामाजिक न्याय का प्रतीक BIHAR NEWS: मोकामा में गंगा नदी फिर बनी मौत का कुंड : छठ पूजा का जल लेने गया किशोर डूबा, पिछले तीन साल में सौ से अधिक लोग गंवा चुके जान Election Commission : चुनाव आयोग आज SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा, अगले हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होगी। Bihar News : गैस सिलेंडर लीक से लगी आग, छठ पूजा की तैयारी कर रही दो महिलाएं समेत तीन लोग झुलसे Bihar Election 2025 : तेजस्वी और राहुल से आगे निकले CM नीतीश कुमार, बढ़ सकती है महागठबंधन की टेंशन; आधी आबादी को लेकर तैयार हुआ ख़ास प्लान Bihar politics scandal : राजद नेता का बार डांसर संग अश्लील वीडियो वायरल, बोले– "सलमान खान भी डांस करते हैं, हमने कौन सा ग़लत किया" Bihar Politics : राहुल गांधी की बिहार से दूरी पर कांग्रेस में असमंजस, जानिए कांग्रेस बना रही कोई नई रणनीति या फिर सच में है नाराजगी का संकेत? Bihar Election 2025 : "मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा...” बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान,कहा - नहीं हुआ यह काम तो ....
27-Jun-2020 03:14 PM
DESK : अब तक जिन लोगों को माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंडनेस की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था उनके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने इन लोगों को भी लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है. इस बारे में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है. पर इस सुविधा को हासिल करने के लिए आवेदन फॉर्म में ये बताना होगा की वह माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड है, न कि सीरियस कलर ब्लाइंड. इस नियम को लागू करने के लिए मंत्रालय को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करना पड़ा है.
फॉर्म में किये गए बदलाव :
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और 1ए में बदलाव किया है ताकि इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सके. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन कानून में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. बता दें कि, पहले ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म 1 और 1ए में कुछ सवाल थे जो ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी करने की राह में अड़चन पैदा करते थे.
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी :
इस फैसले को लेने से पहले खबर है कि मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नेत्र रोग विशेषज्ञ से सुझाव लेने के बाद अनुमति दी है. हालांकि, आवेदक को आवेदन देने से पहले मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा जिसके आधार पर लाइसेंस जारी होगा.
क्या है कलर ब्लाइंडनेस
जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है उन्हें अलग-अलग रंगों की पहचान करने में दिक्कत आती है. सामान्य लोगों के मुकाबले इन्हें रंगों में अंतर करने की क्षमता कम होती है. बरहाल देखने में कोई समस्या नहीं होती.