ब्रेकिंग न्यूज़

Train News: रेलवे ने 22 ट्रेनों के समय में किया बदलाव, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल; जानिए.. नई टाइमिंग Train News: रेलवे ने 22 ट्रेनों के समय में किया बदलाव, तीन अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल; जानिए.. नई टाइमिंग Bihar News: बिहार में डायल 112 की गाड़ी पेड़ से टकराई, चार पुलिसकर्मी घायल; दो की हालत गंभीर bike gang robbery : पटना से सटे इलाके में दिनदहाड़े हीरो शोरूम मालिक से 6 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने बाइक से पीछा कर दिया घटना को अंजाम बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं: गोली लगने से पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, गले के आर-पार हुई बुलेट; हत्या है या आत्महत्या? बिहार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं: गोली लगने से पुलिसकर्मी की संदिग्ध मौत, गले के आर-पार हुई बुलेट; हत्या है या आत्महत्या? इंस्टाग्राम स्टोरी बनी मौत का पैगाम: बिहार में अवैध संबंध के कारण दुकानदार की बेरहमी से हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार Six Lane Bridge : मोकामा-बेगूसराय सिक्स लेन पुल पर जल्द शुरू होगी यह सुविधा, परिवहन मंत्री ने दिया जवाब Bihar Vidhan Sabha: फुलवारी शरीफ में महिला डिग्री कॉलेज की मांग, जानिए शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में क्या दिया जवाब Bihar Vidhan Sabha: बिहार में सहायक निबंधक पद की नियुक्ति पर प्रशासनिक अड़चन जारी, 7 सालों से खाली पदों पर अभी तक नहीं आए अधिकारी

बजट 2024 : टैक्स स्लेब में हुआ बड़ा बदलाव, अब तीन लाख से अधिक की कमाई पर देना होगा 5 % टैक्स

बजट 2024 : टैक्स स्लेब में हुआ बड़ा बदलाव, अब तीन लाख से अधिक की कमाई पर देना होगा 5 % टैक्स

23-Jul-2024 12:57 PM

By First Bihar

DESK : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्‍स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के साथ ही टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स स्‍लैब रेट में हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब 15 लाख से ज्‍यादा इनकम होने पर 30 फीसदी का टैक्‍स लागू होगा। वहीं, न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत नए टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्‍यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। 


वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम पर 5 प्रतिशत, 7 से ज्‍यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से ज्‍यादा और 15 लाख तक इनकम पर 20 फीसदी और 12 लाख से ज्‍यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्‍स लागू होगा। 


कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना

🔹0-3 लाख रुपये- शून्य

🔹3-7 लाख रुपये- 5%

🔹7-10 लाख रुपये- 10%

🔹10-12 लाख रुपये- 15%

🔹12-15 लाख रुपये- 20%

🔹15 लाख रुपये से अधिक- 30%

इसके अलावा बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है. नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक भुगतान किया है।