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बीजेपी MLA पर रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट ने जारी किया सम्मन

बीजेपी MLA पर रंगदारी मांगने का आरोप, कोर्ट ने जारी किया सम्मन

07-Jul-2019 01:13 PM

By 7

NAWADA : बिहार विधानसभा में सत्ताधारी दल के सचेतक व हिसुआ विधायक अनिल सिंह समेत नौ लोगों पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. नवादा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन जारी किया है. इन सभी के ऊपर एक स्कूल में घुसकर फायरिंग करने और रंगदारी मांगने का आरोप है. पूरी घटना साल 2012 की है. नगर थाना इलाके के न्यू एरिया स्थित मॉर्डन इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल शुकदेव प्रसाद सिहं ने थाना में 18 अक्टूबर 2012 को कांड संख्या - 556/12 दर्ज कराया था. जिसमें यह आरोप है कि घटना के दिन हिसुआ विधायक अनिल सिंह, उनके भाई शम्भू सिंह, सुरेन्द्र सिहं व दिवाकर सिहं, उमेष सिंह, उनके पुत्र शिवम कुमार, उदय सिंह व चुनचुन सिंह तथा रामानुज सिंह राईफल व पिस्तौल से लैस होकर फाइरिंग करते हुए स्कूल में पहुंचे थे. आरोप है कि इन लोगों ने बच्चों को डराते हुए 50 हजार रंगदारी मांगा था. इन्होनें पहले भी स्कूल चलाने को लेकर 1 लाख रुपये रंगदारी मांगा था. इस वारदात की तहकीकात कर पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आशेक कुमार गुप्ता ने केस डायरी रीड कर सभी नामजद आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. इस केस की सुनवाई के लिए विशेष न्यायलय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है. नवादा से ईलू सिन्हा की रिपोर्ट