ब्रेकिंग न्यूज़

‘अब हम तीन हो गए…’ शादी के एक महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गईं रश्मिका मंदाना? ‘अब हम तीन हो गए…’ शादी के एक महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गईं रश्मिका मंदाना? बिहार में मैरिज हॉल पर छापा, 80 युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, होटल सील बिहार में शर्मनाक वारदात… घर में घुसकर दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का प्रयास, ग्रामीणों ने खदेड़कर आरोपी को दबोचा बिहार में फर्जी IPS बनकर वसूली करने वाला शातिर गिरफ्तार, NIA-CIA और BJP की जाली ID भी मिली बिहार में फर्जी IPS बनकर वसूली करने वाला शातिर गिरफ्तार, NIA-CIA और BJP की जाली ID भी मिली Bihar News: मुजफ्फरपुर में अपराध की साजिश बेनकाब… पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ दो शातिर दबोचे बिहार में सनसनीखेज वारदात… पति और सौतेली मां ने रची खौफनाक साजिश, फांसी पर लटकाने की कोशिश; बच्चों की बहादुरी से बची मां की जान पटना में डॉक्टर से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, पैसे नहीं देने पर हत्या की दी थी धमकी पटना में डॉक्टर से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, पैसे नहीं देने पर हत्या की दी थी धमकी

Home / news / बिहार विधानसभा में आज पेश होगा शराबबंदी संशोधन विधेयक, शराबियों को मिलेगी छूट!

बिहार विधानसभा में आज पेश होगा शराबबंदी संशोधन विधेयक, शराबियों को मिलेगी छूट!

30-Mar-2022 09:49 AM

PATNA : बिहार शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की खूब फजीहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की है। बिहार में शराबबंदी कानून बनने और उसके बाद राज्य के सभी कोर्ट में ज्यादा मामले लंबित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट में शराब वाले मामले को लेकर सुनवाई जल्द हो इसके लिए राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक का प्रस्ताव दिया था।


जिस पर अमल करते हुए बिहार विधानसभा में आज आज मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 को पेश किया जाएगा। इसे लेकर बिहार सरकार पहले से तैयार कर ली है। हंगामा होने और इसको लेकर एक मत बनाने को लेकर इसे बजट सत्र के अंतिम एक दिन पहले पेश किया जा रहा है। हालांकि, बिहार सरकार की कैबिनेट से इस संशोधन विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल गई है।


इस संशोधन विधेयक पर हंगामा ना हो इसको लेकर सभी विधायकों को संशोधन की एक-एक प्रति पहले ही पढ़ने के लिए दी जा चुकी है। बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद ये फैसला लिया गया है। संशोधन में यह प्रावधान है कि पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर पुलिस और उत्पाद पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेंगे और जुर्माने की राशि सरकार तय करेगी।


पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है। जुर्माना नहीं चुकाने पर एक महीने का साधारण कारावास हो सकता है। लेकिन, बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी।