ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar police suicide: जहानाबाद पुलिस लाइन में सिपाही ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या से हड़कंप Bihar Crime News: युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया भारी हंगामा Bihar News: बुढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन बच्चे डूबे, दो लड़कों की मौत; एक को लोगों ने बचाया Bihar News: बुढ़ी गंडक नदी में नहाने गए तीन बच्चे डूबे, दो लड़कों की मौत; एक को लोगों ने बचाया Bihar job update: बिहार में इस बिभाग में 4500 अधिकारियों की भर्ती? आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई ,ऐसे करें आवेदन Bihar News: इस जिले से एक साथ गायब हुईं कई नाबालिग लड़कियां, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: बारात में आतिशबाजी के दौरान दो घरों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख Bihar education News: बिहार के इस यूनिवर्सिटी में 10 हजार छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग, राजभवन के आदेश की उड़ रही धज्जियां! Bihar crime News: पटना एयरपोर्ट की निर्माणाधीन बिल्डिंग में महिला का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस Salman Khan: भारत-पाक सीजफायर पर पोस्ट डिलीट कर बुरे फंसे सलमान खान, फैंस ने ही लगाई क्लास

BIHAR TEACHER NEWS : लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, नई नियमावली के साथ हुआ गजट प्रकाशन

BIHAR TEACHER NEWS : लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र, नई नियमावली के साथ हुआ गजट प्रकाशन

21-Dec-2024 08:16 AM

By First Bihar

PATNA : बिहार में अब लेटलतीफी करने वाले गुरु जी बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैर-जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2024 में इसका साफ उल्लेख है। अब इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका गजट प्रकाशन कर दिया गया है।


दरअसल, लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। यह नियमावली बिहार में लागू कर दी गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जो लगातार देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं। 


नई नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के लिए आचरण संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके पालन नहीं करने वाले टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, गड़बड़ी करने वाले और स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षक का जिले में ही किसी अन्य स्कूल में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित शिक्षक को तीन दिन का नोटिस देना होगा। जिले से बाहर तबादला करना है तो यह अधिकार शिक्षा विभाग के निदेशक के पास रहेगा।


इधर, इस नियमावली में विभिन्न मामलों में शिक्षकों को निलंबित, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे दंड का प्रावधान है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी शिक्षा विभाग की नीति एवं तय योग्यता के आधार पर होगी।