ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: अब युवक की हत्या से दहला भागलपुर, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल; 3 गिरफ्तार Gopal Khemka Murder Case: खुल गया गोपाल खेमका हत्याकांड का राज, शूटर और मास्टरमाइंड गिरफ्तार; लालू यादव के CA से क्या कनेक्शन? Bihar News: अब नहीं चलेगी स्कूल, शिक्षक और कॉलेज की मनमानी, शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर; शिकायत मिलते ही होगा कड़ा एक्शन Bihar Crime News: 10 करोड़ लूट मामले में 13 गिरफ्तार, 3 किलो सोना के साथ 2 पिस्टल भी बरामद Bihar Weather: बिहार में फिर परेशान करेगी गर्मी, मानसून के ड्राई स्पेल की शुरुआत; पारा जाएगा 40℃ के ऊपर Bihar News: अब डॉक्टर का भी फर्ज निभाएंगे बिहार के मास्टर साहब, छात्रों के स्वास्थ्य का जिम्मा शिक्षकों के ऊपर मुंगेर में शादी समारोह बना रणभूमि, वधू-वर पक्ष में जमकर मारपीट, पुलिस की पहल से हुई शादी पूर्व CMO के बंद कमरे से मिले 22 लाख कैश, सभी 1000 और 500 के पुराने नोट Bihar News: इन 9 बैंकों से वेतन की सुविधा ले सकेंगे बिहार के कर्मचारी, बीमा का भी मिलेगा लाभ; सरकार ने किया करार Bihar News: इन 9 बैंकों से वेतन की सुविधा ले सकेंगे बिहार के कर्मचारी, बीमा का भी मिलेगा लाभ; सरकार ने किया करार

बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार को दिया यह आदेश

बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार को दिया यह आदेश

29-May-2024 09:27 PM

By First Bihar

PATNA: BPSC बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 के तहत 87722 पदों पर बहाली होनी थी लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने इसकी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन संख्या 22/2024 पर रोक लगाते हुए हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गेस्ट टीचर को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। 


संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य की दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर अनुबंध शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचरों के बारे में अंतिम निर्णय  लेने को कहा है।


 कोर्ट ने राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में वरीयता के लिए हर साल 5 अंक और अधिकतम 25 अंक प्रदान करने के मामले में राज्य सरकार को एक माह में निर्णय लेने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है।


वही याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षक और अनुबंध शिक्षक दोनों बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। इनके बीच कोई अंतर नहीं है। जबकि अतिथि शिक्षक को रोजगार के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक मिलता है जबकि अनुबंध शिक्षकों को अधिकतम 25 अंक दिये जाते हैं। अनुबंध शिक्षकों की तरह उन्हें 25 अंक दिया जाना चाहिए।