पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया, कहा..बिना आधार नहीं होती कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर बेऊर जेल से PMCH लाए गए पप्पू यादव, निजी सचिव ने कहा..वार्ड में शिफ्ट करने के बजाय आधे घंटे तक कॉरिडोर में रखा गया बिहार में सरकारी मास्टर को सिर मुंडवाकर पूरे बाजार में घुमाया, छात्रा से रेप की कोशिश में गिरफ्तार बिहार में 200 से अधिक प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण शुरू, गुणवत्ता पर विशेष जोर सहरसा में लौंडा-नाच करने वाले 4 दोस्तों ने खा लिया कीटनाशक, दो की मौत Bihar Crime News: मामूली विवाद को लेकर युवक की पीट-पीटकर ले ली जान, हत्या की वारदात से सनसनी Bihar Crime News: शराबबंदी वाले राज्य में 70 लाख की शराब जब्त, ट्रक से बिहार पहुंची थी बड़ी खेप; दो तस्कर गिरफ्तार Bihar Crime News: शराबबंदी वाले राज्य में 70 लाख की शराब जब्त, ट्रक से बिहार पहुंची थी बड़ी खेप; दो तस्कर गिरफ्तार Bihar News: ढाका विधानसभा सीट पर फिर होंगे चुनाव ? पवन जायसवाल ने पटना हाईकोर्ट में किया है केस, 10 तारीख को RO को न्यायालय में 'शपथ' देने का आदेश Bihar Bhumi: बिहार में फार्मर रजिस्ट्री का डेट बढ़ा, अब इस दिन तक चलेगा विशेष कैम्प; डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दिए निर्देश
29-May-2024 09:27 PM
By First Bihar
PATNA: BPSC बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 के तहत 87722 पदों पर बहाली होनी थी लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने इसकी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन संख्या 22/2024 पर रोक लगाते हुए हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गेस्ट टीचर को लेकर आवश्यक निर्देश दिया।
संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य की दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर अनुबंध शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचरों के बारे में अंतिम निर्णय लेने को कहा है।
कोर्ट ने राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में वरीयता के लिए हर साल 5 अंक और अधिकतम 25 अंक प्रदान करने के मामले में राज्य सरकार को एक माह में निर्णय लेने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है।
वही याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षक और अनुबंध शिक्षक दोनों बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। इनके बीच कोई अंतर नहीं है। जबकि अतिथि शिक्षक को रोजगार के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक मिलता है जबकि अनुबंध शिक्षकों को अधिकतम 25 अंक दिये जाते हैं। अनुबंध शिक्षकों की तरह उन्हें 25 अंक दिया जाना चाहिए।