ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन, इस एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी जल्द शुरू Bihar News: पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल, अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी Bihar News: बिहार में गर्मी से बचाव का अनोखा ठिकाना, मिलेगा गोवा जैसा मजा; जानिए... Iran Israel War: खामनेई ने किया जंग का ऐलान, फतह मिसाइल से इजरायल पर हमला; तेल अवीव और तेहरान में भारी तबाही Bihar News: DGP का सख्त आदेश, गवाही से गैरहाजिर पुलिस अधिकारियों के वेतन में होगी कटौती Bihar News: BJP के पूर्व विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, अश्विनी चौबे पर भी मुकदमा दर्ज Bihar News: गंडक नदी में घड़ियालों की बेतहाशा बढ़ोतरी, 10 साल में 1000 के पार पहुंची संख्या Bihar News: सब्जी मंडी में युवक को दबंगई पड़ी भारी, एसएसबी जवान और पुलिस अधिकारी से हाथापाई के बाद गिरफ्तार Bihar News: यातायात पुलिस के 24 कर्मियों पर गिरी गाज, SP ने इस कारण किया निलंबित Bihar Crime News: लखीसराय में डबल मर्डर, मुखिया और वार्ड सदस्य को मारी गोली

बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार को दिया यह आदेश

बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार को दिया यह आदेश

29-May-2024 09:27 PM

By First Bihar

PATNA: BPSC बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 के तहत 87722 पदों पर बहाली होनी थी लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने इसकी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें कि तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन संख्या 22/2024 पर रोक लगाते हुए हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को गेस्ट टीचर को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। 


संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य की दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर अनुबंध शिक्षकों की तरह गेस्ट टीचरों के बारे में अंतिम निर्णय  लेने को कहा है।


 कोर्ट ने राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में वरीयता के लिए हर साल 5 अंक और अधिकतम 25 अंक प्रदान करने के मामले में राज्य सरकार को एक माह में निर्णय लेने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है।


वही याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षक और अनुबंध शिक्षक दोनों बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। इनके बीच कोई अंतर नहीं है। जबकि अतिथि शिक्षक को रोजगार के प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक मिलता है जबकि अनुबंध शिक्षकों को अधिकतम 25 अंक दिये जाते हैं। अनुबंध शिक्षकों की तरह उन्हें 25 अंक दिया जाना चाहिए।