Bihar Voter List Revision: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में, अब तक 98% मतदाता कवर; EC का दावा Bihar Voter List Revision: बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में, अब तक 98% मतदाता कवर; EC का दावा Bihar News: स्वतंत्रता सेनानी रामधारी सिंह उर्फ जगमोहन सिंह का निधन, देश की आजादी में निभाई थी अहम भूमिका Bihar News: बिहार की सरकारी वेबसाइटों का होगा साइबर ऑडिट, आर्थिक अपराध इकाई ने बनाया बड़ा प्लान Bihar News: बिहार की सरकारी वेबसाइटों का होगा साइबर ऑडिट, आर्थिक अपराध इकाई ने बनाया बड़ा प्लान Bihar Crime News: बिहार में घरेलू कलह ने लिया हिंसक रूप, दांतों से पति की जीभ काटकर निगल गई पत्नी Bihar Crime News: बिहार में घरेलू कलह ने लिया हिंसक रूप, दांतों से पति की जीभ काटकर निगल गई पत्नी Bihar Transport: फिटनेस का फुल स्पीड खेल ! बिहार के ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर 'प्रमाण पत्र' जारी करने में देश भर में बना रहे रिकॉर्ड, गाड़ियों की जांच के नाम पर 'फोटो फ्रॉड इंडस्ट्री' ? Bihar Politics: SIR के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ खडे हुए JDU सांसद, निर्वाचन आयोग के फैसले को बताया तुगलकी फरमान Bihar Politics: SIR के मुद्दे पर तेजस्वी के साथ खडे हुए JDU सांसद, निर्वाचन आयोग के फैसले को बताया तुगलकी फरमान
23-Mar-2022 09:24 AM
By ALOK KUMAR
BETTIAH : बेतिया अनुमंडल के चनपटिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 की पार्षद चंदा कुमारी ने पद का दुरुपयोग कर अपनी सास शांति देवी को आवास योजना का लाभ दिलाया है। इसका खुलासा एक आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में हुआ है। मामला खुलासा होने के बाद नप के कार्यपालक पदाधिकारी बसंत कुमार ने सख्ती बरतते हुए वार्ड पार्षद पर वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही नप के तीन कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।
ईओ बसंत कुमार ने कहा है कि वार्ड पार्षद चंदा देवी ने पद का दुरुपयोग कार्यालय के कर्मियों से सांठगांठ कर आवास योजना के तहत अपनी सास को वर्ष 2017 में दो किस्त में डेढ़ लाख रुपए की राशि दिलाया है जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आवास के लिए स्वीकृत सभी सूची में लाभार्थी शांति देवी का नाम अंकित नहीं है।
इससे स्पष्ट होता है कि पार्षद ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और कर्मियों से सांठगांठ कर वित्तीय अनियमितता की घटना को अंजाम दिया है। पार्षद चंदा कुमारी को आवास के नाम पर गलत ढंग से प्राप्त की गई राशि को 1 सप्ताह के भीतर नप के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। बसंत कुमार ने बताया है कि पार्षद के द्वारा राशि जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।