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22-Aug-2021 08:57 AM
PATNA : बिहार में शिक्षकों के लिए बुरी ख़बर है. पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बहाल शिक्षकों को इस साल भी उन्हें ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादला होगा.
बता दें कि शिक्षा विभाग का मुख्य फोकस शिक्षक बहाली है. तबादला के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है. 90762 प्रारंभिक और 32 हजार से अधिक हाईस्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अभी चल रही है. शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली लागू हो गई है.
वहीं, शिक्षक संघों का आरोप है कि इस शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में कई खामियां हैं. इस नियमावली से काफी कम शिक्षकों को ही ट्रांसफर का लाभ मिल सकेगा. नियमावली के अनुसार महिला और दिव्यांग शिक्षकों को एच्छिक तबादला का लाभ देने की बात है. लेकिन महिला और दिव्यांग शिक्षकों की वरीयता निर्धारण में भी भ्रांति है.
दिव्यांग शिक्षक भी वहीं स्थानांतरित हो सकेंगे, जिस पद पर दिव्यांग कोटे में उनकी नियुक्ति हुई है. काफी संख्या में ऐसे दिव्यांग शिक्षक मेधा के आधार पर सामान्य पद पर नियुक्त हो गए हैं, इन्हें स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सकेगा. पारस्परिक रूप से स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को कम सुविधाएं मिलेंगी. प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अभी चल रहे लगभग सवा लाख शिक्षकों की बहाली वाले सीटों पर तबादला नहीं हो सकेगा.