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बिहार के फ्रॉड बिल्डरों की आय़ेगी शामत: पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजने का निर्देश

बिहार के फ्रॉड बिल्डरों की आय़ेगी शामत: पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजने का निर्देश

30-Nov-2022 07:09 AM

PATNA : बिहार में बेरोकटोक ठगी कर रहे फ्रॉड बिल्डरों पर गाज गिरने वाली है. पूरे राज्य के ऐसे तमाम बिल्डरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया गया है. कई बिल्डरों की ठगी पर हाईकोर्ट के सख्त रूख के बाद बिहार पुलिस हरकत में आयी है. डीजीपी एस.के. सिंघल ने ग्राहकों से पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.


मंगलवार को बिहार के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ साथ दूसरे आलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी. उसी दौरान डीजीपी ने धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. डीजीपी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्डर के खिलाफ ठगी का आरोप लगाता है तो पुलिस तत्काल मामले की जांच कर कार्रवाई करे. डीजीपी ने बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी जानकारी पुलिस मुख्यालय को भेजने को कहा है. 

दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बिल्डरों की मनमानी पर गहरी नाराजगी जतायी है. हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि फ्रॉड करने वाले बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. कोर्ट ने डीजीपी को शपथ पत्र दायर कर सारी जानकारी देने को कहा है. इसके बाद डीजीपी एक्शन में आये हैं. उन्होंने पुलिस मुख्यालय को ये मॉनिटरिंग करने को भी कहा है कि फर्जी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या नहीं.


अपने वीडियो कांफ्रेंसिंग में डीजीपी एस के सिंघल ने सभी जिलों में एससी-एसटी एक्ट, पॉस्को एक्ट और रेप की घटनाओं की जांच के लिए खास सेल बनाने को कहा है. इस सेल में एक पुलिस अधिकारी और दो सिपाही रहेंगे. सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे एससी-एसटी और पॉस्को एक्ट में दर्ज केस में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करें. वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान रिश्वत लेते पकड़े जाने वाले ट्रैप केसों के जल्द निपटारे का भी निर्देश दिया गया.