पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
27-Nov-2024 07:00 PM
By HARERAM DAS
BEGUSARAI: बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए मां और बेटे पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, 16 मई 2021 की रात साढ़े 9 बजे भगवानपुर थाना अंतर्गत चेरिया गांव में अशोक कुमार राय अपने इकलौते बेटे सुष्मित सूजान उर्फ बंटी के साथ खाना खाकर अपने दरवाजे के कैंपस में टहल रहा थे, तभी आरोपित निशु कुमार वहां पहुंचा और सुष्मित सूजान से कहा कि उसकी मां उसे किसी काम से बुला रही है।
जिसके बाद वह उसके साथ चला गया और थोड़ी ही देर बाद निशु कुमार के घर से सुमित के चिखने की आवाज आई। बेटे सुष्मित की आवाज सुनकार अशोक कुमार राय अपने भाई विनोद को पुकारते हुए निशु के घर की ओर दौड़े और जब तक वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि निशु ने अपनी मां उषा देवी के कहने पर सुष्मित की गोली मारकर हत्या कर दी है।
मृतक सुष्मित के पिता अशोक कुमार राय ने भगवानपुर थाना में आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट में पहुंचा और अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो एवं राम प्रकाश यादव ने कुल 12 गवाहों की गवाही कराई। न्यायालय ने बुधवार को आरोपित निशु कुमार और उषा देवी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपित निशू कुमार को हत्या के अलावे आर्म्स एक्ट की धारा 27 मे दोषी पाकर कोर्ट ने उसे तीन साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपित के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपित नीशू कुमार अभी कम उम्र का है और आरोपित उषा देवी महिला है इसलिए आरोपित के प्रति नम्रता का भाव रखते हुए कम से कम सजा दी जाये।
वहीं अभियोजन की ओर से दलील दी गयी कि मृतक अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और आरोपित ने जघन्य अपराध किया है इसलिए उसे फांसी की सजा दी जाय। कोर्ट ने आरोपित के प्रति नम्रता का भाव रखते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।