ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: दरभंगा में आधी रात भीषण डकैती, परिवार को बंधक बना बदमाशों ने की जमकर लूटपाट Bihar News: नाबालिग से गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, 5 लाख मुआवजे का भी आदेश Bihar Crime News: शॉपिंग सेंटर के मालिक पर फायरिंग, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश Bihar Crime News: 45 वर्षीय की निर्मम हत्या से मची सनसनी, क्रूरता की सभी हदें पार Small Business Ideas: नौकरी की कमाई काफी नहीं? कम निवेश में शुरू करें ये शानदार बिजनेस US Attacks Iran: ईरान-इजरायल जंग में कूदा अमेरिका, 3 परमाणु साइट्स पर बरसाए बंकर बस्टर बम Tejas MK1A: भारतीय वायुसेना में जल्द शामिल होगा 'देशी राफेल', खूबी जान अमेरिकी वैज्ञानिक भी हुए हैरान INDvsENG: रुट ने तोड़ डाला सचिन का रिकॉर्ड, जयसूर्या भी छूटे पीछे Bihar News: रायगढ़ में बिहार के युवक ने समाप्त की जीवन लीला, व्यवसायी के घर करता था रसोइए का काम Bihar News: शराब तस्कर को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला

आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, रिहाई बरकरार रहेगी या फिर होगी रद्द इस पर होगा फैसला

आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, रिहाई बरकरार रहेगी या फिर होगी रद्द इस पर होगा फैसला

08-Aug-2023 07:33 AM

By First Bihar

DELHI: गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस जेएस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में इस मामले पर सुनवाई होगी। इस दौरान यह तय होगा कि आनंद मोहन की रिहाई बरकरार रहेगी या फिर रद्द होगी। 


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा था और पूछा था कि आखिरकार किस आधार पर कानून में बदलाव कर हत्या के दोषी को जेल से छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को अपना-अपना पक्ष रखने को कहा था। जिस आधार पर आनंद मोहन की रिहाई हुई उसकी मूल प्रति बिहार सरकार को कोर्ट में पेश करने को कहा था। जिसके बाद बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था वही आनंद मोहन ने भी जवाब दाखिल करते हुए अपनी रिहाई को सही बताया था। 


दरअसल, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी.कृष्णैया हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई थी। बिहार सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया था। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में खूब सियासत हुई। देश के कई आईएएस एसोसिएशन ने रिहाई का विरोध किया था। वहीं जी.कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी कर चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया था। आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर किस आधार पर कानून में बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा किया गया।