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26-Apr-2023 10:00 PM
By First Bihar
PATNA: डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड के दोषी बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किलें बढती हुई नजर आ रही है. राज्य सरकार ने भले ही उनकी रिहाई का आदेश जारी किया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गयी है. पटना हाईकोर्ट में आज आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी गयी है. वहीं, रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी हो रही है.
पटना हाईकोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कोर्ट से गुहार लगायी गयी है कि वह बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करे. याचिका में कहा गया है कि नीतीश सरकार ने एक लोक सेवक के हत्यारे को रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया है. कोर्ट से जेल मैनुअल में बदलाव के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की गयी है.
अमर ज्योति नाम के व्यक्ति की ओऱ से दायर याचिका में कहा गया है कि नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल 2012 के नियम 481(i) (क) में संशोधन कर “ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या” वाक्य हटा दिया है. बिहार में पहले से ये प्रावधान था कि लोकसेवक की हत्या के दोषी व्यक्ति को जेल से रिहाई की सुविधा नहीं मिलेगी. लेकिन सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए अपने कानून को बदल डाला.
याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरेगा. वे ड्यूटी करते हुए डरेंगे औऱ इसका खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा. हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है लेकिन अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी है.
उधर आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी की जा रही है. स्व. जी. कृष्णैया की पत्नी टी. उमा देवी कह चुकी हैं वे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायेंगी. उन्होंने कहा है कि आईएएस एसोसियेशन ने उन्हें मदद करने का भरोसा दिलाया है.
PATNA: डीएम जी. कृष्णैया हत्याकांड के दोषी बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किलें बढती हुई नजर आ रही है. राज्य सरकार ने भले ही उनकी रिहाई का आदेश जारी किया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गयी है. पटना हाईकोर्ट में आज आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी गयी है. वहीं, रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी हो रही है.
पटना हाईकोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कोर्ट से गुहार लगायी गयी है कि वह बिहार सरकार के आदेश को निरस्त करे. याचिका में कहा गया है कि नीतीश सरकार ने एक लोक सेवक के हत्यारे को रिहा करने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया है. कोर्ट से जेल मैनुअल में बदलाव के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की गयी है.
अमर ज्योति नाम के व्यक्ति की ओऱ से दायर याचिका में कहा गया है कि नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल 2012 के नियम 481(i) (क) में संशोधन कर “ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या” वाक्य हटा दिया है. बिहार में पहले से ये प्रावधान था कि लोकसेवक की हत्या के दोषी व्यक्ति को जेल से रिहाई की सुविधा नहीं मिलेगी. लेकिन सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए अपने कानून को बदल डाला.
याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरेगा. वे ड्यूटी करते हुए डरेंगे औऱ इसका खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा. हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है लेकिन अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी है.
उधर आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी की जा रही है. स्व. जी. कृष्णैया की पत्नी टी. उमा देवी कह चुकी हैं वे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायेंगी. उन्होंने कहा है कि आईएएस एसोसियेशन ने उन्हें मदद करने का भरोसा दिलाया है.