ब्रेकिंग न्यूज़

मिडिल ईस्ट में तनाव का असर: भारत में बढ़ गए पेट्रोल के दाम, इतने रुपये की हुई बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट में तनाव का असर: भारत में बढ़ गए पेट्रोल के दाम, इतने रुपये की हुई बढ़ोतरी Indian Railways : रेलवे में अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं! इस वजह से समय से पहले 6 अफसर को कर दिया रिटायर; पढ़िए पूरी खबर बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर: मेला से लौट रहे तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, इलाके में कोहराम Bihar Road : बिहार के इस इलाके के लोगों की बदलेगी किस्मत, देवघर जाना हुआ आसान; यात्री और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत! क्या आपका भी इस बैंक में है खाता? तो कर लें यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट खुले में मांस-मछली कारोबार बैन: निगम ने चलाया सख्त अभियान, 686 दुकानों पर रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई Bihar News: 'अगला CM अगर नीतीश कुमार के रास्तों पर नहीं चले तो टिक नहीं पाएगा...', मांझी ने अपना अनुभव साफ-साफ बता दिया Bihar News: बिहार प्रशासनिक सेवा के 1634 अफसरों में नंबर-1 पर कौन ? नीतीश सरकार ने अधिकारियों की सिविल लिस्ट का किया प्रकाशन... Bihar DCECE 2026 : बिहार के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी , डिप्लोमा और पैरामेडिकल समेत इन कोर्स में एडमिशन का सुनहरा मौका; आवेदन शुरू – जल्दी करें अप्लाई

Home / news / बिहार में आज से नई मजदूरी दर लागू, जानिए श्रमिकों को अब कितनी...

बिहार में आज से नई मजदूरी दर लागू, जानिए श्रमिकों को अब कितनी मिलेगी मजदूरी...

01-Apr-2021 12:24 PM

PATNA :  बिहार सरकार के मजदूरों के लिए एक अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी गई है. बता दें कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर सरकार साल में दो बार मजदूरी तय करती है. साल में दो बार एक अप्रैल और एक अक्टूबर को न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की जाती है. इस साल भी 1 अप्रैल यानि आज से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है.

 इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने  नोटीफीकेशन जारी कर दिया है. इस बारे में श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के श्रमिकों एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाये जाने एवं स्वरोजगार हेतु प्रेरित किये जाने के साथ राज्य में उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार दिलाने के उदेश्य से श्रम संसाधन विभाग, निरंतर क्रियाशील है| 

आप सभी जानते हैं कि  विभाग के द्वारा प्रत्येक छमाही न्यूनतम मजदूरी दर का पुनरीक्षण किया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार के द्वारा किया जाता है. पुनरीक्षित दर, परिवर्तनशील महंगाई अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचिकांक के औसत बिंदु पर आधारित होता है. 

 1 अप्रैल 2021 से तय की गई न्यूनतम मजदूरी दर-

अकुशल मजदूर – 304 रूपये प्रतिदिन

अर्धकुशल - 316 रूपए प्रतिदिन

कुशल - 385 रूपए प्रतिदिन 

अतिकुशल – 470 रूपए प्रतिदिन

पर्यवेक्षकीय/ लिपिकीय – 8703 रूपए माह 

news image

इसके बारे में बताते हुए श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि उक्त दरें सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन/ कंपनी और संस्थानों में कार्यरत कामगारों के लिये है, जिसका अनुपालन सभी को करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों एवं रोजगार की सम्भावनाओं को साथ लेकर आर्थिक एवं सामाजिक विकास के प्रति भी हम सब निरन्तर क्रियाशील हैं, और इसका परिणाम आपको दिख रहा है.