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29-Aug-2021 02:14 PM
PATNA : अगर आप इन दिनों नई बाइक या कार खरीदने की सोच रहे हैं तो देर न करें. 31 अगस्त तक अपनी पसंदीदा कार या बाइक खरीद लें अन्यथा आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. 1 सितंबर से कार या बाइक के लिए बीमा की पाॅलिसी में बदलाव अर्थात नई दरें लागू हो जाएंगी. इस वजह से आपको डाउन पेमेंट के रुप में ज्यादा रकम अदा करनी होगी.
नए नियमों के अनुसार नई बाइक या कार की बिक्री पर ड्राइवर, यात्रियों और गाड़ी मालिक को कवर करने के अलावा गाड़ी का आॅन डैमेज 5 साल की समय सीमा के लिए कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी संपूर्ण बीमा के नियम को अनिवार्य कर दिया गया है. अब बीमा ड्राइवर, गाड़ी मालिक और गाड़ी पर सवार यात्रियों के लिए कवर 1 साल की जगह 5 साल के लिए जोड़ा जाएगा.
बीमा सलाहकारों की मानें तो इस नए नियम के लागू हो जाने की वजह से नई कार अथवा नई बाइक खरीदने के लिए डाउन पेमेंट अधिक करना होगा. इस वजह से बाइक और कार खरीद में आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी. इस नए नियम के तहत नई कार या बाइक पर 5 साल के लिए बीमा का खर्च एक ही बार ले लिया जाएगा.
अभी के नियमों के मुताबिक नई गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार के लिए 3 साल और बाइक के लिए 2 साल जरुरी होता है लेकिन अब नई गाड़ियों की खरीद पर 05 साल तक का संपूर्ण बीमा जरुरी होगा.