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GRAP-3 Restrictions: बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा फिर से खराब हो गई है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में एक बार ग्रैप तीन लागू कर दिया गया है. इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी.

GRAP-3 Restrictions

03-Jan-2025 06:43 PM

By First Bihar

GRAP-3 Restrictions: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक बार फिर ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 371 तक पहुंच गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है।


ग्रैप-3 के तहत बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण मलबे का उचित निस्तारण करना होगा।


बता दें कि AQI 401 से 450 के बीच होने पर ग्रैप-3 लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इससे पहले बीते 16 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के राज्यों में ग्रैप-3 लागू किया गया था। 


हवा की धीमी गति और मौसम की परिस्थितियों की वजह से AQI बेहद खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर जा पहुंचा था। जिसके कारण GRAP-3 लागू करना पड़ा था। GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में लगाने का निर्णय लिया गया था। इससे पहले भी पहले भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हालात काफी खराब हो गए थे।