Patna News: 6 और 7 नवंबर को पटना के सिनेमा हॉल्स में 50% की छूट, लाभ उठाने से पहले यह कार्य अनिवार्य Kartik Purnima 2025: कल है कार्तिक पूर्णिमा, जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त Bihar News: बिहार चुनाव से पहले इस जिले में ₹35 लाख जब्त, गुप्त सूचना के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई Mokama Crime Case : CID को नहीं मिला दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में कोई ठोस सबूत! जानिए क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों हो रही परेशानी Special Intensive Revision: बिहार के बाद अब इन नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR, जानें कब और कैसे करें आवेदन? Mokama Assembly Election : मुरेठा बांधना महज संयोग का एक प्रयोग ! आखिर क्यों मोकामा में खुद एक्टिव हुए JDU के कद्दावर नेता; सवर्ण बहुल सीट पर क्यों बदला जाता है समीकरण Bihar News: बिहार में 18 सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज, FIR के बाद अब होगी विभागीय जांच Bihar News: रवि किशन को गोली मारने की धमकी देने वाले का बिहार से नहीं कोई कनेक्शन, गिरफ्तारी के बाद बोला "गलती हो गई" Bihar Election 2025: अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड, तो इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दें सकते है वोट; जानिए Patna Traffic Police : कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, कारगिल चौक से गायघाट तक वाहनों पर रोक
                    
                            25-Feb-2025 03:03 PM
By First Bihar
Sajjan Kumar: दिल्ली में 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा की अदालत ने मंगलवार दोपहर दो बजे यह फैसला सुनाया।
1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में मानते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को फांसी की सजा दिये जाने की मांग की थी।
मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त सज्जन दिल्ली के सांसद थे।
दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि 1984 में सिखों का कत्लेआम मानवता के खिलाफ अपराध है। एक समुदाय विशेष को इस हिंसा के दौरान टारगेट किया गया था। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा दूसरी बार सुनाई गई है। दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा वो पहले ही काट रहे हैं।