ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के इस जिले में भूमि पैमाइश को लेकर विवाद, बिना जमीन नापी के लौटे राजस्व विभाग के अधिकारी बेतिया ATM लूट मामले में DIG ने लिया एक्शन, पुलिसकर्मियों के वेतन पर लगाई रोक, प्रभारी एसपी से मांगा जवाब वंशावली को लेकर बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश, जानिये अब क्या करना होगा? गोल उत्सव 4.0 में जुटे हजारों डॉक्टर, एलुमनाई मीट में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी बस स्टैंड में लगी भीषण आग, तीन दर्जन दुकानें जलकर राख, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं: सम्राट चौधरी ने 3 महीने का दिया अल्टीमेटम, कहा..बदमाशों को बिहार से भगाकर ही दम लूंगा एक लाख डॉलर जीतने वाले मोतिहारी के आदर्श ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात, बिहार की शिक्षा और कौशल विकास पर हुई चर्चा सुपौल में समलैंगिक विवाह, दो युवतियों ने आपसी सहमति से गैस चूल्हे को साक्षी मानकर लिये सात फेरे उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी को बताया पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन, कहा..उनको ना कभी बिहार की चिंता थी, और ना ही अब है पटना और मुजफ्फरपुर के बाद अब पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का होगा आयोजन, इस दिन विजय सिन्हा सुनेंगे आमलोगों की शिकायतें

Bihar News: क्राइम कंट्रोल को लेकर DGP ने सभी SP को दिए सख्त निर्देश, लापरवाह पुलिस अधिकारी हो जाएं अलर्ट

Bihar News

25-Mar-2025 05:56 PM

By First Bihar

Bihar News: बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की जांच में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों के अनुसूचित जाति-जनजाति थानों के साथ ही सामान्य थानों में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान 60 दिनों में पूर्ण किया जाए।


डीजीपी ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-संवेदीकरण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस प्रशिक्षण-सह-संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन सीआईडी (कमजोर वर्ग) और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से किया।


इस मौके पर बिहार पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) के पुलिस महानिदेशक अमित कुमार जैन समेत राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात अनुसूचित जाति-जनजाति थानों के थानाध्यक्षों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 


लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार के डीजीपी ने ये भी निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को लटकाए रखने वाले जांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। 


अभियुक्तों को सजा दिलाने की रफ्तार कम

डीजीपी ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की गति में तेजी लायी जाए। बिहार में हर साल अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत औसतन 6 से 7 हजार केस दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इन मामलों के अभियुक्तों को सजा दिलाने की रफ्तार कम है। पिछले साल यानी वर्ष 2023-24 में दर्ज मामलों में सजा दिलाने का औसत 10 प्रतिशत से भी कम रहा है। 


सभी 40 पुलिस जिलों में एससी/एसटी थाना

उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां सभी 40 पुलिस जिलों में अनुसूचित जाति-जनजाति थाने कार्यरत हैं। जबकि देश के विभिन्न राज्यों के महज 140 जिलों में ही अनुसूचित जाति-जनजाति थाने कार्यरत हैं। बिहार के सभी एससी/एसटी थानों में एससी/एसटी वर्ग से आने वाले अधिकारियों की ही तैनाती की गई है। 


उन्होंने इन थानों के थानाध्यक्षों और एसडीपीओ को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सजा दिलाने की रफ्तार में तेजी लाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अनुसूचित जाति-जनजाति थानों के कार्यरत रहने के कारण यहां अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या भी देश के अन्य राज्यों से अधिक है। 


फर्जी मामलों की जांच कर तत्काल करें निपटारा

डीजीपी ने यह भी स्वीकार किया कि बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति थानों की संख्या अधिक होने के कारण यहां दर्ज होने वाले मामलों की संख्या भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यहां अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कई फर्जी मामले भी दर्ज कराए जाते हैं। उन्होंने मुकदमों की जांच से जुड़े अधिकारियों को ऐसे फर्जी मामलों की जांच कर उनका तत्काल निपटारा करने का भी निर्देश दिया ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिशों का पर्दाफाश किया जा सके।