Bihar Crime News: बेटी की हत्या कर पिता ने शव को दफनाया, 5 दिन बाद पुलिस ने कब्र से बाहर निकाला BPSC70th परीक्षा का रद्द होना तय: खान सर का बड़ा दावा-BPSC की धांधली का सबसे बड़ा सबूत मिल गया, अब हर हाल में होगी फिर से परीक्षा Success Story: बिहार पुलिस के दारोगा की बेटी ने 29 देशों के बीच बढ़ाया भारत का मान, इस क्षेत्र में जीता इंटरनेशनल अवार्ड,जानें... Bihar News: घर से भागकर प्रेमी-युगल ने मंदिर में की शादी, वीडियो बनाकर कहा..हम लोगों को किसी ने किडनैप नहीं किया है, जहां भी हैं खुश हैं नीतीश राज में RJD विधायक की गुंडागर्दी: जेडीयू नेता को घर में बंधक बना कर बर्बर तरीके से पीटा, पानी मांगने पर पेशाब पिलाया Bihar Road: डिप्टी CM विजय सिन्हा का बड़ा खुलासा...बार-बार समय वृद्धि, फिर पूर्ण नहीं हुई परियोजना, मोतिहारी पथ प्रमंडल के इंजीनियरों पर होगा एक्शन ? Bihar Cabinet Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला...गांव-गांव की बनेंगी सड़कें, 17 हजार करोड़ रू होंगे खर्च,जानें... Bihar cabinet: नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर Bihar News: मां ने मोबाइल पर बात करने से रोका तो बेटी ने उठा लिया खौफनाक कदम, इलाके में सनसनी Bihar Crime News: AK-47 बरामदगी मामले में गोपालगंज कोर्ट का फैसला, कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा को 10 साल की सजा
13-Feb-2025 03:50 PM
Bihar Crime News: एके-47 एसाल्ट राइफल, मैगजीन और 28 जिंदा कारतूस बरामदगी मामले में कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा को गोपालगंज कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गोपालगंज एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने 4 साल पुराने मामले में कुख्यात मुन्ना मिश्रा को दोषी करार दिया है।
अभियोजन पक्ष से एपीपी जयराम साह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता खजांची मिश्र व देवनन्दन सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मुन्ना मिश्रा को दोषी करार दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 7 गवाह पेश किए गए।
बताया जाता है कि कटेया थाने की पुलिस ने 23 जुलाई 2021 को पकहा तीन मोहानी के समीप से प्रतिबंधित एके 47 एसाल्ट राइफल, मैगजीन और 28 जिंदा कारतूस के साथ कटेया थाने के पानन खास गांव के निवासी कुख्यात मुन्ना मिश्रा उर्फ मनोज मिश्रा उर्फ दिलीप मिश्रा को गिरफ्तार किया था।
मामले को लेकर तत्कालीन कटेया थाना प्रभारी सुमन कुमार मिश्र ने अपने स्वलिखित बयान के आधार पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में कांड के अनुसंधानक ने 17 सितंबर 2021 को उसके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था, जबकि 1 अगस्त 2022 को कोर्ट में आरोप गठन हुआ था। उसके बाद शुरू हुई गवाही के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक छोटन कुमार, सुमन कुमार मिश्र, सर्वेंद्र कुमार सिंहा, अश्विनी कुमार तिवारी और राजेश कुमार सहित कुल सात गवाहों की गवाही हुई।
नमो नारायण मिश्र/गोपालगंज