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09-Nov-2025 02:47 PM
By First Bihar
PAN Card: अगर आपने अब तक अपना PAN (Permanent Account Number) कार्ड Aadhaar से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अब अनिवार्य हो गया है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तिथि तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड डीएक्टिवेट या बंद कर दिया जाएगा। इससे भविष्य में कई प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि जिन व्यक्तियों का PAN कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर जारी किया गया है, उन्हें अपना PAN आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि आपका PAN कार्ड Aadhaar Enrolment ID का उपयोग करके जारी किया गया है, तब भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
यदि आपने समय पर लिंकिंग नहीं की, तो इसके कई नुकसान होंगे। आपका PAN कार्ड इनएक्टिव होने के बाद आप बैंक या डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, बैंक में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर पाएंगे, शेयर मार्केट में निवेश या SIP शुरू नहीं कर पाएंगे, और किसी सरकारी योजना या सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही, आप Income Tax Return (ITR) भी नहीं भर पाएंगे और मकान या वाहन खरीद-बेचने में भी परेशानी होगी।
PAN को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। वेबसाइट पर बाईं ओर 'Link Aadhaar' वाले टैब पर क्लिक करें। फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'Validate' बटन दबाएं। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे डालते ही PAN और Aadhaar का लिंकिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
यह लिंकिंग न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि भविष्य में वित्तीय लेन-देन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभी PAN धारकों को सलाह दी जाती है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना PAN आधार से लिंक कर लें।