ब्रेकिंग न्यूज़

बीच सड़क पर रील बनाना पड़ गया महंगा, पुलिस ने कर दी पिटाई, युवक को गाड़ी में जबरन बिठाते वीडियो वायरल पटना में NMCH क्लर्क के घर दिनदहाड़े चोरी, 35 लाख के जेवरात ले उड़े चोर दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु की सीधी उड़ान शुरू, शिक्षा-रोजगार के खुलेंगे नए द्वार दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु की सीधी उड़ान शुरू, शिक्षा-रोजगार के खुलेंगे नए द्वार भाई वीरेंद्र का बीजेपी पर हमला: “लालू और परिवार तक ही सीमित है उनकी राजनीति, JDU भी एक साल में खत्म” रुद्र सेना का संचालक निकला 50 लाख की लूट का मास्टरमाइंड, बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई रुद्र सेना का संचालक निकला 50 लाख की लूट का मास्टरमाइंड, बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ बढ़ीं अगलगी की घटनाएं, अग्निशमन विभाग ने कसी कमर पटना में इंगेजमेंट से पहले युवती अस्पताल में भर्ती, लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराने से किया इनकार, क्या है पूरा मामला जानिये? सिर्फ 1% ब्याज पर मिलेगा लोन… इस स्कीम में छिपा बड़ा फायदा, जानें कैसे उठा सकते हैं लाभ

Home / bihar / शिक्षक बहाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीटीईटी पास इन अभ्यर्थियों को लगा...

शिक्षक बहाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीटीईटी पास इन अभ्यर्थियों को लगा झटका

15-Dec-2020 11:44 AM

PATNA : राज्य में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर होने वाली शिक्षक बहाली के मामले में फैसला देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि 23 नवंबर 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले अभयर्थी ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे.

न्यायमूर्ती डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने नीरज कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुना दिया है. साथ ही साथ राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी के साथ जुड़ जाए.

दरअसल कई याचिकाओं में यह मांग की गई थी कि नवंबर 2019 के बाद सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भी बहाली प्रक्रिया में मौका दिया जाए. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते. राज्य सरकार के इस फैसले पर याचिका में आपत्ति जताई गई थी और कोर्ट से मांग की गई थी कि वह दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दें. राज्य में इस वक्त लगभग 94000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब बहाली प्रक्रिया में शामिल होने वाले सीटीईटी पास उम्मीदवारों की कट ऑफ डेट क्या होगी.