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21-Aug-2025 01:45 PM
By Viveka Nand
Bihar Co: बिहार की एक महिला अंचल अधिकारी के खिलाफ सरकार ने दंड देने का निर्णय लिया है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है. जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर सरकार ने पाया कि अंचल अधिकारी ने पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया.
दरअसल, शिवहर के जिलाधिकारी ने पिपराही अंचल की महिला अंचल अधिकारी तरुलता के खिलाफ 27 फरवरी 2025 को आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही चलाने की सिफारिश की थी . महिला अंचल अधिकारी तरूलता के खिलाफ परिमार्जन आवेदन पर बिना दस्तावेज जांच किए ही, मनगढ़ंत प्रतिवेदन देने, दाखिल खारिज के मामले में भूमि सुधार उपसमाहर्ता शिवहर के पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने.वरीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, अनुमंडलीय लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के साथ-साथ कई अन्य गंभीर आरोप थे. इस आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 5 मई 2025 को आरोपी अंचल अधिकारी तरूलता से स्पष्टीकरण मांगा था .
राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारी तरूलता के खिलाफ आरोप पत्र में अंकित आरोप, उनसे मिले जवाब की समीक्षा की. जिसमें पाया गया की अंचल अधिकारी तरूलता ने पदीय दायित्व के निर्वहन में चूक की है. यह उनकी मनमानी , स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है. ऐसे में संचई प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया है.