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17-Oct-2025 04:55 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: बिहार के एक करोड़ से अधिक पेंशनधारकों को आगामी नवंबर 2025 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों की सरकारी पेंशन रोक दी जा सकती है।
भारत सरकार का पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक देशभर में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान के तहत पेंशनधारकों से डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की गई है।
पेंशन व्यवस्था के नियमों के अनुसार, सभी पेंशनधारकों को वर्ष में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। आमतौर पर यह प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति को अपने मूल कार्यालय में जमा करना होता है, जिससे पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
बिहार में पेंशनधारकों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है। राज्य में 1.13 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं। इनके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मी तथा मृत सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन के लाभार्थी भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अकेले राज्य सरकार से जुड़े पेंशनधारकों की संख्या करीब 3.5 लाख है।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने घर-घर सेवा उपलब्ध कराई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से पोस्टमैन द्वारा घर पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा दी जा रही है। इच्छुक लोग इसके लिए पोस्टइन्फो ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
वहीं, जो पेंशनधारक स्वयं से डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, उन्हें पहले ‘जीवन प्रमाण ऐप’ डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर, बैंक खाता विवरण आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
पहचान सत्यापन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का उपयोग किया जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किया जा सकता है। सरकार ने सभी पेंशनधारकों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए।