ब्रेकिंग
बिहार में सनसनीखेज वारदात: इंजीनियरिंग के छात्र ने प्रेमिका के भाई की ले ली जान, हत्या की साजिश में AI का इस्तेमालपटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौतअगर अपराधी सरेंडर करता है, तो क्या उसे गोली मार दी जाएगी? भरत तिवारी एनकाउंटर पर घमासान के बीच नीतीश कुमार का पुराना बयान वायरलBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूटबिहार में सनसनीखेज वारदात: इंजीनियरिंग के छात्र ने प्रेमिका के भाई की ले ली जान, हत्या की साजिश में AI का इस्तेमालपटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौतअगर अपराधी सरेंडर करता है, तो क्या उसे गोली मार दी जाएगी? भरत तिवारी एनकाउंटर पर घमासान के बीच नीतीश कुमार का पुराना बयान वायरलBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकBihar News: 22 कोच वाली नई ट्रेन शुरू, राजस्थान से बिहार तक का सफर होगा सुविधाजनक; देखें पूरा रूट

Court News: ‘आप वकील बनने के लायक नहीं’, एडवोकेट पर क्यों भड़कीं हाई कोर्ट की महिला जज?

Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार चुनावों को लेकर विवादित फेसबुक पोस्ट डालने वाले वकील को फटकार लगाई, भविष्य में ऐसी पोस्ट न करने की चेतावनी दी।

Court News
प्रतिकात्मक
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाने वाले वकील को फटकार लगाई है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों से जुड़े मामले में एक एडवोकेट ने फेसबुक पर चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे और भड़काऊ पोस्ट की थी। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे पोस्ट डालने वाला वकील बनने तक के लायक नहीं है।


कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव कभी भी दोस्ताना नहीं होते, खासतौर से बार के चुनाव। जस्टिस पुष्करणा ने कहा कि इस तरह की पोस्ट करने का वकील को कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भेजने की बात कही। जस्टिस ने कहा कि ये सब क्या बकवास है। बार में ऐसे नेता नहीं होने चाहिए। कोर्ट आपके इस काम और सफाई से खुश नहीं है और उम्मीद नहीं करता कि बार के नेता ऐसा करें।


वकील की तरफ से एडवोकेट महमूद पर्चा पेश हुए और उन्होंने मुवक्किल की ओर से बगैर शर्त माफी मांगी। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया कि वकील की सोशल मीडिया पोस्ट्स हटाई जाएं। जस्टिस पुष्करणा ने कहा कि कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना है। आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि पोस्ट डिलीट की जाएं।


कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि फेसबुक पोस्ट को गंभीरता से लिया गया, लेकिन बगैर शर्त माफी मांगने और पूरे मामले को देखते हुए अवमानना की कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट ने वकील को भविष्य में ऐसी किसी भी पोस्ट से परहेज करने की चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि ऐसी पोस्ट न की जाएं, जिनसे कोर्ट की गरिमा को धक्का पहुंचे।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता