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13-May-2025 08:28 AM
By First Bihar
Patna Sand Ghats E-auction: पटना जिले में बालू की कमी और अवैध खनन की समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। पटना खनन एवं भूतत्व विभाग ने जिले की चार प्रमुख नदियों गंगा, सोन, पुनपुन और दरधा के 148 बालू घाटों की अगले पांच साल के लिए ई-नीलामी शुरू कर दी है। मंगलवार, 13 मई 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस नीलामी का मकसद न सिर्फ निर्माण कार्यों के लिए सस्ती दर पर बालू उपलब्ध कराना है, बल्कि अवैध खनन पर लगाम लगाना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना भी है।
पटना जिला प्रशासन ने इस बार 148 बालू घाटों को नीलामी के लिए चिह्नित किया है। इनमें गंगा और सोन नदी के घाट प्रमुख हैं, जिनके पीले और सफेद बालू की मांग बिहार में सबसे ज्यादा है। पुनपुन और दरधा नदियों के कुछ घाटों की नीलामी पहले हो चुकी है, और अब बाकी बचे घाटों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इन घाटों को पांच एकड़ के छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया है, ताकि छोटे निवेशक भी बोली में हिस्सा ले सकें। इससे पहले बड़े ठेकेदार ही नीलामी में हावी रहते थे, जिसके चलते छोटे व्यापारियों को मौका नहीं मिल पाता था। साथ ही, सभी चिह्नित घाटों को पहले ही पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है।
ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बोली लगाने वाले 15 मई 2025 से सुबह 11 बजे से निविदा दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी पटना जिला की आधिकारिक वेबसाइट patna.nic.in पर उपलब्ध है। बोली जमा करने की आखिरी तारीख 12 जून 2025 को शाम 4 बजे तक है। इसके बाद सफल बोलीदाताओं को नवंबर 2025 तक खनन शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। ये प्रक्रिया अगले पांच साल यानी 2030 तक वैध रहेगी।
ज्ञात हो कि पटना में अवैध बालू खनन लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। 2023 में डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अप्रैल से जुलाई 2023 तक 172 छापेमारी में 414 वाहन जब्त किए गए और 48 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन पूरी तरह नहीं रुका। इस नीलामी से सरकार को उम्मीद है कि वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा और अवैध खनन पर लगाम लगेगी।
2024 में बिहार सरकार ने नए नियम बनाए, जिसमें अवैध खनन करने वालों पर पहली बार में 5 लाख और दूसरी बार में 10 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया। बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम जमीनी स्तर पर लागू हो पाएंगे, क्योंकि अतीत में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत की कई शिकायतें सामने आई हैं।