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Bihar News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व विधायक गुलाब यादव और संजीव हंस के करीबी पुष्पराज को शर्तों के साथ बेल, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुष्पराज बजाज को शर्तों के साथ जमानत दी, अभियुक्तों को पासपोर्ट जमा करने और हर सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

Bihar News

17-Nov-2025 07:57 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और एक अन्य अभियुक्त पुष्पराज बजाज को जमानत दे दी है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।


पटना हाई कोर्ट ने गुलाब यादव और पुष्पराज बजाज के पासपोर्ट को जमा करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले उन्हों अदालत से इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही साथ केस की सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।


इसके साथ ही आरोपी अगर अपना पता बदलते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी कोर्ट और ईडी को देनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बावजूद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित नहीं हो सका।


बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव, आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पुष्पराज बजाज के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की थी। इस दौरान पटना से लेकर दिल्ली के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी।


कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि एक साल का समय बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों पर कोई आरोप गठित नहीं हो सका। इस मामले में कोर्ट ने बीते 17 अक्टूबर को आईएएस संजीव हंस को जमानत दे दी थी।