जहानाबाद: पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, SP ने 6 थानाध्यक्ष समेत 50 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, नीचे देखें पूरी लिस्ट.. सुपौल प्रखंड कार्यालय में DM का छापा, BDO-CO सहित कई कर्मचारी मिले गायब नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले से छोटी बहन इंदू नाराज, बोलीं..भईया बिहार छोड़ेंगे तो बहुत कमी महसूस होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का HAM ने किया स्वागत, जानिए.. क्या बोले मंत्री संतोष सुमन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का HAM ने किया स्वागत, जानिए.. क्या बोले मंत्री संतोष सुमन? बेतिया में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप चैट में मिला पाकिस्तान का कोड रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में नंगे पैर क्यों पहुंचे एक्टर राम चरण? हैरान कर देगी वजह रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में नंगे पैर क्यों पहुंचे एक्टर राम चरण? हैरान कर देगी वजह Traffic Challan: ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान, अब घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन भुगतान नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने से JDU में भारी असंतोष, पार्टी के बड़े नेता ने साजिश की जताई आशंका; कहा- मुख्यमंत्री को शेल्टर में भेज दिया गया
17-Nov-2025 07:57 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और एक अन्य अभियुक्त पुष्पराज बजाज को जमानत दे दी है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
पटना हाई कोर्ट ने गुलाब यादव और पुष्पराज बजाज के पासपोर्ट को जमा करने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले उन्हों अदालत से इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही साथ केस की सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही आरोपी अगर अपना पता बदलते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी कोर्ट और ईडी को देनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एक साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बावजूद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित नहीं हो सका।
बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव, आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पुष्पराज बजाज के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की थी। इस दौरान पटना से लेकर दिल्ली के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी।
कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि एक साल का समय बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों पर कोई आरोप गठित नहीं हो सका। इस मामले में कोर्ट ने बीते 17 अक्टूबर को आईएएस संजीव हंस को जमानत दे दी थी।