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पटना में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का टाइमिंग बदला, 24 अप्रैल से लागू होंगे नए आदेश

चिलचिलाती धूप और अत्यधिक गर्मी को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। यह व्यवस्था 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

BIHAR

23-Apr-2025 08:59 PM

By First Bihar

PATNA: गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अत्यधिक तापमान और चिलचिलाती धूप को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव करने का निर्देश जारी किया है।


11:45 बजे तक ही संचालित होंगे स्कूल

पटना जिला प्रशासन के नए निर्देश के अनुसार, अब पटना जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को सुबह की पाली में ही संचालित करना होगा। सभी स्कूल 11 बजकर 45 मिनट तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा।


24 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। साथ ही इस आदेश के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 11:45 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य होगा।


उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र 11:45 बजे के बाद तक खुला पाया गया, तो संबंधित स्कूल प्रशासन या केंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि गर्मी से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को निर्धारित समय से पहले स्कूल न भेजें और दोपहर में अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक सतर्कता बरतें।

PATNA: गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अत्यधिक तापमान और चिलचिलाती धूप को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव करने का निर्देश जारी किया है।


11:45 बजे तक ही संचालित होंगे स्कूल

पटना जिला प्रशासन के नए निर्देश के अनुसार, अब पटना जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को सुबह की पाली में ही संचालित करना होगा। सभी स्कूल 11 बजकर 45 मिनट तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा।


24 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। साथ ही इस आदेश के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 11:45 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य होगा।


उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र 11:45 बजे के बाद तक खुला पाया गया, तो संबंधित स्कूल प्रशासन या केंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि गर्मी से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को निर्धारित समय से पहले स्कूल न भेजें और दोपहर में अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक सतर्कता बरतें।