Vande Bharat Sleeper Train: नए साल के पहले दिन देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, किराया और रूट तय; जानिए.. Vande Bharat Sleeper Train: नए साल के पहले दिन देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, किराया और रूट तय; जानिए.. मां को जन्मदिन की बधाई: राबड़ी देवी के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने किया भावुक पोस्ट, कहा..जब बुरा वक्त था तब भी आप मेरे साथ खड़ी थीं Bihar Crime News: नए साल के जश्न के बीच बिहार में गला रेतकर युवक की हत्या, भूमि विवाद में मर्डर की आशंका Bihar Crime News: नए साल के जश्न के बीच बिहार में गला रेतकर युवक की हत्या, भूमि विवाद में मर्डर की आशंका बड़ा खुलासा: संयोग है या कुछ और...? मंत्री मंगल पांडेय की सभी 'प्रॉपर्टी' के दाम गिरे ! पटना वाले फ्लैट का 1 साल में मार्केट वैल्यू 4.33 लाख हुआ कम, सिवान-दिल्ली में भी भारी नुकसान नए साल में बिहार में जॉब की बहार: इतने लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, लाखों लोगों को रोजगार नए साल में बिहार में जॉब की बहार: इतने लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, लाखों लोगों को रोजगार Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ानें रद्द, नए साल में इंडिगो का बड़ा झटका Bihar News: बिहार के इस एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ानें रद्द, नए साल में इंडिगो का बड़ा झटका
04-Sep-2025 09:42 AM
By First Bihar
New GST Rates: देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से पॉपकॉर्न विवाद काफी हुआ है। लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और फिर इसको लेकर जमकर बहस भी किए गए। इस बीच अब साल 2024 में जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि अब अलग-अलग पॉपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी यानी टैक्स लगाया जाएगा। इसे लेकर खूब सोशल मीडिया में विवाद भी छिड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि GST Rate Cut के बाद अब पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स (New GST Rates) लगने वाला है? आइए जानते हैं।
New GST Regime के बाद नमक वाले पॉपकॉर्न पर अब 5 फीसदी जीएसटी यानी टैक्स लगाया जाएगा। चाहे इसे खुला या पहले से पैक या लेबल लगाकर बेचा जा रहा हो। इसके साथ ही कैरेमल पॉपकॉर्न, जिस पर पहले भी विवाद हुआ था, इसमें 18 फीसदी टैक्स लगेगा। क्योंकि इसमें भारी मात्रा में चीनी मिश्रण का उपयोग हो रहा है।
वहीं, पहले पॉपकॉर्न पर लगने वाला टैक्स इसलिए चर्चा में आया क्योंकि नमक वाले पॉपकॉर्न पर दो अलग-अलग तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे। अगर इसे खुला भेजा जा रहा है, 5 फीसदी टैक्स लगता था और अगर इसी पॉपकॉर्न को पैक या लेबल लगाकर बेचा जाए, तो इस पर 12 फीसदी टैक्स देना होता था। हालांकि पहले भी कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी टैक्स ही लगता था। इसे नई जीएसटी रिजीम में बदला नहीं गया है।
कल यानी 3 सितंबर को जीसएटी काउंसिल की मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3 से 5 सितंबर तक चलने वाली है। इस मीटिंग में देशभर की निगाहे टिकी हुई थी। क्योंकि इस बैठक के दौरान GST Rate Cut को लेकर फैसला होने वाला था। कल देर रात सरकार की ओर से आम आदमी को खुशखबरी दी गई। सरकार ने कई चीजों पर जीएसटी दरें घटाई है। इसके साथ ही जीएसटी स्लैब भी चेंज किया है। New GST Slab के तहत अब जीएसटी में तीन तरह की कैटेगरी होगी। इनमें 5%, 18% और 40% को शामिल किया गया है।