लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन, समाजसेवी अजय सिंह ने परिवार के साथ डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य बगहा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: धनहा और भितहा में अवैध हथियार बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार लोक आस्था का महापर्व छठ: युवा चेतना के सुप्रीमो ने व्रतियों के बीच बांटी साड़ी और सूप, कहा-छठ सामाजिक न्याय का प्रतीक BIHAR NEWS: मोकामा में गंगा नदी फिर बनी मौत का कुंड : छठ पूजा का जल लेने गया किशोर डूबा, पिछले तीन साल में सौ से अधिक लोग गंवा चुके जान Election Commission : चुनाव आयोग आज SIR को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा, अगले हफ्ते से प्रक्रिया शुरू होगी। Bihar News : गैस सिलेंडर लीक से लगी आग, छठ पूजा की तैयारी कर रही दो महिलाएं समेत तीन लोग झुलसे Bihar Election 2025 : तेजस्वी और राहुल से आगे निकले CM नीतीश कुमार, बढ़ सकती है महागठबंधन की टेंशन; आधी आबादी को लेकर तैयार हुआ ख़ास प्लान Bihar politics scandal : राजद नेता का बार डांसर संग अश्लील वीडियो वायरल, बोले– "सलमान खान भी डांस करते हैं, हमने कौन सा ग़लत किया" Bihar Politics : राहुल गांधी की बिहार से दूरी पर कांग्रेस में असमंजस, जानिए कांग्रेस बना रही कोई नई रणनीति या फिर सच में है नाराजगी का संकेत? Bihar Election 2025 : "मैं भी राजनीति छोड़ दूंगा...” बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान,कहा - नहीं हुआ यह काम तो ....
26-Aug-2025 02:04 PM
By FIRST BIHAR
Bihar News: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व महा–अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी तत्काल इंट्री कर ली जाएगी।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई रैयतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविरकर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन का आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है। विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक रैयत का आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाए। आवेदन लेने के दौरान किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी। यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है या भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक होता है, तो उसकी प्रक्रिया निष्पादन चरण में की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न करेगा। इसलिए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के शिविरों में इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सभी शिविर प्रभारियों तथा कर्मियों को इस आदेश से तत्काल अवगत कराते हुए सभी आवेदन स्वीकार कराएं।